
पहाड़ का सच/एजेंसी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से राज्य में बिकने वाले सभी अंडों पर उत्पादन तिथि (Manufacturing Date) और एक्सपायरी डेट (Expiry Date) लिखना अनिवार्य कर दिया है।
यह फैसला उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और खराब या पुराने अंडे बेचने वालों पर नकेल कसने के लिए लिया गया है।
नियम: हर अंडे पर अनिवार्य रूप से स्टैम्पिंग (Stamping) करनी होगी।
उद्देश्य: खराब/बासी अंडे की बिक्री रोकना और ताजा अंडे की पहचान आसान बनाना।
कार्रवाई: नियम का पालन न करने वाले पोल्ट्री फार्म या दुकानदारों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
यह कदम खाद्य सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार का एक बड़ा फैसला है।
