– बैंक को आज देनी होगी इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल . लिस्ट बाहर आने से बढ़ेगी राजनीतिक पार्टियों की टेंशन
पहाड़ का सच/एजेंसी
नई दिल्ली। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए एसबीआई ने समय मांगा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब एसबीआई को मंगलवार यानी आज इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल देनी होगी।
इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bond) से जुड़ी जानकारी साझा करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की एसबीआई की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से मंगलवार 12 मार्च यानी आज सारी डिटेल साझा करने के आदेश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को फैसला देते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को ‘असंवैधानिक’ करार देते हुए रद्द कर दिया था। साथ ही एसबीआई से 6 मार्च तक सारी डिटेल चुनाव आयोग के पास जमा करने को कहा था। इस पर एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा था।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने एसबीआई की मांग को खारिज करते हुए 12 मार्च तक सारी डिटेल चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया है. साथ ही चुनाव आयोग को ये सारी डिटेल 15 मार्च की शाम 5 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है.
क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड ?
साल 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की घोषणा की थी। इसे 29 जनवरी 2018 को कानूनी रूप से लागू किया गया था। सरकार का कहना था कि चुनावी चंदे में ‘साफ-सुथरा’ धन लाने और ‘पारदर्शिता’ बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लाया गया है।