
आय से अधिक संपत्ति के आरोपित हैं मंत्री
पहाड़ का सच देहरादून। आय से अधिक संपत्ति के मामले में धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को देहरादून स्थित विशेष न्यायाधीश (सतर्कता अधिष्ठान), गढ़वाल परिक्षेत्र एवं पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नोटिस जारी कर 3 सितंबर 2026 को न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
यह आदेश वाद संख्या 28/02/2025 में पारित किया गया है, जिसमें पंकज सिंह क्षेत्री बनाम गणेश जोशी शीर्षक से प्रकरण विचाराधीन है। न्यायालय ने 25 जुलाई 2026 को हुई सुनवाई के दौरान पाया कि बीएनएसएस (BNSS) के प्रावधानों के तहत विपक्षी पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है।

इसी आधार पर अदालत ने गणेश जोशी को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 3 सितंबर 2026 की तिथि निर्धारित की है। गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस कोर्ट और हाईकोर्ट में कानूनी कार्रवाई तथा सुनवाई चल रही है। यह मामला देहरादून के आरटीआई कार्यकर्ता विकेश नेगी की शिकायत से जुड़ा है।
शिकायत: आरटीआई कार्यकर्ता विकेश नेगी ने मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है। स्पेशल विजिलेंस जज की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए शासन और विजिलेंस से रिपोर्ट तलब की थी।
कैबिनेट का निर्णय: अदालत ने स्पष्ट किया कि लोक सेवक के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) का निर्णय और अनुमति अहम होती है। इस मामले को लेकर विपक्ष (कांग्रेस) लगातार सरकार पर हमलावर है और मंत्री गणेश जोशी की बर्खास्तगी की मांग कर रहा है, जबकि मंत्री गणेश जोशी ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है।

