पहाड़ का सच नैनीताल/देहरादून। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों दोषियों की जमानत याचिका फिर से खारिज कर दी है।
हत्याकांड के तीन दोषी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता की जमानत याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई में नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ (न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह ने दो दिन की लंबी सुनवाई के बाद आरोपियों की जमानत और सजा पर रोक लगाने की मांग को ठुकरा दिया।
ग़ौरतलब है कि कोटद्वार की अदालत ने 30 मई 2025 को तीनों आरोपियों को हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी और जमानत मांगी थी, जिसे आज फिर खारिज कर दिया गया। तीनों दोषी जेल में ही रहेंगे।
अदालत का फैसलाहाईकोर्ट की खंडपीठ: न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की बेंच ने यह फैसला सुनाया। दो दिन सुनवाई: कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें दो दिनों तक सुनने के बाद यह आदेश दिया। जमानत नामंजूर: दोषियों को उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली और उनकी जमानत याचिकाएं रद्द कर दी गईं।

