पहाड़ का सच/एजेंसी
पटना। राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ मामले में पटना हाईकोर्ट से राहत मिली है। दरअसल इस मामले में राहुल गांधी को पटना के निचली अदालत में चल रहे केस में 25 अप्रैल को होने वाली पेशी से छुटकारा मिल गया है। इस मामले में सुनवाई करते हुये पटना हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। दरअसल राहुल गांधी पर मोदी सरनेम के मामले में सुशील मोदी ने पटना में मुकदमा दायर किया था। राहुल गांधी को बुधवार को ही अदालत में पेश होना था, लेकिन वह नहीं पहुंचे। राहुल गांधी के वकील ने अदालत से 25 अप्रैल को हाजिर होने का समय मांगा था। इस पर कोर्ट ने रजामंदी दे दी।
हालांकि अब राहुल गांधी के वकील अंशुल ने बताया कि पटना हाईकोर्ट ने पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही न्यायिक प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। ऐसे में अब राहुल गांधी 25 अप्रैल को पटना की निचली अदालत में पेश नहीं होंगे। हम लोगों ने अदालत में बताया कि सूरत कोर्ट से इस मामले में फैसला आ गया है। इसलिए इस मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाई जाए।
राहुल गांधी के बयान के मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए निचली अदालत में कल 25 अप्रैल को राहुल गांधी के पेशी से राहत देते हुए फिलहाल स्टे लगा दिया है और सुनवाई की अगली तारीख 16 मई तय की है। 16 मई को राहुल गांधी के मामले में एकबार फिर सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता और वकील विरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि हम लोगों ने इस मामले को क्वैश करने का आग्रह अदालत से किया है। फिलहाल राहुल गांधी को राहत मिली है अगली तारीख का इंतजार है।