पहाड़ का सच/एजेंसी
नई दिल्ली। स्वाति मालीवाल संग मारपीट के आरोप के बाद बिभव कुमार बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस के सामने सारी कहानी बयां कर दी है। इसके बाद पुलिस ने बिभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और उनकी तलाश में जुट गई है। दिल्ली पुलिस जब बिभव के घर गुरुवार रात पहुंची तो वह वहां मौजूद नहीं थे.एल। अब सूत्रों का कहना है कि बिभव पुलिस से भाग रहे हैं और वह पंजाब में हो सकते हैं. अब क्योंकि स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई है ।
सीनियर वकील के.के मनन के की मानें तो इस मामले में चूंकि अब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, इसलिए मामले में अब आगे किस तरह से जांच बढ़ेगी, यह जांच अधिकारी पर निर्भर करता है। वह सीआरपीसी की धारा 41 के तहत बिभव कुमार को नोटिस भेज सकते हैं या फिर गिरफ्तारी के कारण बताते हुए बिभव को दिल्ली पुलिस सीधा अरेस्ट कर सकती है। दिल्ली पुलिस अरेस्ट करके उन्हें अदालत में पेश कर सकती है। बिभव इस केस में बुरी तरह फंस गए हैं, क्योंकि इस मामले में आईपीसी की धारा 354 भी लगी हुई है, जो गैर जमानती है. आईओ यानी जांच अधिकारी के पास मामले के तथ्यों और परिस्थितयों को देखते हुए गिरफ्तार करने के पूरे अधिकार हैं।
वहीं, क्रिमिनल केसों के वकील असगर खान का मानना है कि स्वाति मालीवाल केस में दर्ज एफआईआर के हिसाब से बिभव कुमार की गिरफ्तारी होना तय है। इस मामले में आईपीसी की धारा 354, 506, 323 और 509 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। धारा 354 गैर जमानती अपराध है और उसमे सात साल तक की सजा का प्रावधान है. सीनियर वकील असर खान के मुताबिक, हालांकि, बिभव कुमार के पास अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का विकल्प है, लेकिन अदालत भी मामले के तथ्यों को देखते हुए ही विचार करेगी। बाकी की तीन धाराएं जमानती हैं, मगर एफआईआर में धारा 354 जुड़ी होने के कारण बिभव कुमार बढ़ती मुश्किल साफ दिखाई दे रही है।
इसके अलावा, कानून के जानकार यह भी कह रहे हैं कि हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण पुलिस इस मामले में अतिरिक्त सावधानी बरत रही है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के अदालत के सामने 164 के तहत बयान दर्ज करवाये जाएंगे, जो बिभव की मुश्किल और ज्यादा बढ़ाएगा. 164 के तहत दिया गया बयान ट्रायल के दौरान मान्य होता है। बता दें कि बीते दिनों स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनके पीए पर मारपीट का आरोप लगाया था। स्वाति मालीवाल ने पुलिस को बताया है कि उनके पेट और चेहरे पर मारा गया और उन्हें लातों से भी पीटा गया है।