पहाड़ का सच/एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई दूसरी शिकायत पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है।
दरअसल ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में समन का पालन नहीं करने को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में नई शिकायत दर्ज कराई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नई शिकायत धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को भेजे गए समन संख्या 4 से 8 का पालन नहीं करने से जुड़ी है।
ईडी ने आईपीसी की धारा 174 (लोक सेवक के आदेश का पालन न करना) के साथ पीएमएलए की धारा 63 (4) के अलावा अन्य धाराओं के तहत नई शिकायत दर्ज कराई है। पीएमएलए की यह धारा जानबूझकर किसी भी निर्देश को न मानने से संबंधित है। ईडी ने इसी तरह की कार्रवाई जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भी की थी। रांची की एक अदालत ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नेता को प्रथम दृष्टया एजेंसी द्वारा जारी नोटिस की अवहेलना का दोषी ठहराते हुए उन्हें तीन अप्रैल को पेश होने के लिए कहा था।
ईडी ने इससे पहले भी राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर सीएम केजरीवाल को जारी किए गए पहले तीन समन पर पेश नहीं होने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी। यहां गौर करने वाली बात यह है कि ईडी की पहली शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 16 मार्च को समन किया था। वहीं इस दूसरी शिकायत पर भी कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को उसी दिन पेशी के लिए बुलाया है।
उधर सीएम केजरीवाल ने ईडी के इन सभी आठ समन्स को ‘अवैध’ बताया था और केंद्रीय एजेंसी को सूचित किया था कि उनसे 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये पूछताछ की जा सकती है। इस मामले में अब तक ईडी आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, पार्टी संचार प्रभारी विजय नायर और कुछ शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर चुकी है।