
– सरकार को दिए आपत्ति दाखिल करने के निर्देश

– इस हत्याकांड में पुलकित आर्य व सौरभ आर्य काट रहे आजीवन कारावास
पहाड़ का सच नैनीताल। नैनीताल हाइकोर्ट में अंकिता भंडारी हत्याकांड के अभियुक्त पुलकित आर्या व सौरभ भास्कर ने उन्हें मिली आजीवन कारावास की सजा के विरुद्ध याचिका दायर की है। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को आपत्ति दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।
अंकिता भंडारी हत्याकांड: पुलकित आर्य सहित तीनों हत्यारों को कठोर आजीवन कारावास .
मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष बुधवार को मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार वनंत्रा रिजॉर्ट ऋषिकेश में कार्य करने के दौरान रिजॉर्ट स्वामी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित पर चीला बैराज में धक्का देकर अंकिता की हत्या करने का आरोप है।
नहीं होगी अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच
अभियुक्तों ने आजीवन कारावास के विरुद्ध दायर की याचिका, 17 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
अभियुक्तों की ओर से दलील दी गई कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, जबकि सरकार की ओर से कहा गया कि पुलकित और दो अन्य साथियों की लोकेशन घटनास्थल पर मिली थी। अपने व्हाट्सएप चैट में अंकिता ने भी इसका उल्लेख किया था। अभियुक्तों ने रिजॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद कर डीवीआर से छेड़खानी भी की थी। अभियुक्त जेल में हैं। वहीं, अंकिता के पिता ने भी मांग की है कि इस मामले में उनका पक्ष भी सुना जाए। कोर्ट ने सरकार से भी अपना पक्ष रखने को कहा है।
