
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई

पहाड़ का सच देहरादून। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बांध विस्थापित बंजारावाला में छात्रों से रेत-बजरी और मिट्टी ढुलवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय की प्रधानाचार्या अंजु मनादुली को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
वीडियो में विद्यालय के छोटे बच्चों को स्कूल गणवेश में तसले और फावड़े से रेत उठाते हुए देखा गया। मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ने उप शिक्षा अधिकारी रायपुर को जांच के निर्देश दिए।
जांच में विद्यालय परिसर में छात्रों से बाल श्रम कराए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा) देहरादून ने प्रधानाचार्य को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए निलंबित कर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायपुर में सम्बद्ध कर दिया।
विद्यालय की अन्य शिक्षिकाओं से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। विभाग ने कहा है कि जांच में दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध भी कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत कार्रवाई की जाएगी।
कार्यालयः जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, मयूर विहार, देहरादून
आदेश सं०/प्र०राज० बे०-1/398/निलम्बन /2025-26 दिनांक ८ अक्टूबर, 2025
निलम्बन आदेश
उप शिक्षा अधिकारी, रायपुर, देहरादून के पत्रांक/उ.शि.अ./1364-67/विविध/2025-26 दिनांक 06 अक्टूबर, 2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि आज दिनांक 06.10.2025 को रा. प्रा.वि. बांध विस्थापित बंजारावाला, रायपुर में छात्रों से मजदूरी करायी जा रही थी, जो कि विद्यालय प्रधानाध्यापक की उदासीनता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया एवं विभिन्न स्तरों से प्राप्त सूचना/वीडियो से स्पष्ट हो रहा है कि उक्त विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के हाथों में फावड़ा, बेल्चा व तसला दिया गया है और तसले की सहायता से रेत बजरी उठवाई जा रही है, जो कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की अधिसूचना संख्या 1192/XVII (4) / 2011/230/10 दिनांक 10 मई 2011 की धारा-13 का उल्लंघन है। उक्त अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में श्रीमती अंजू मनादुली, प्रभारी प्र.अ. (मूल पद स.अ.) को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। .आरोप-
दिनांक 06.10.2025 को विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों से तसलों से रेत बजरी उठावाकर मजदूरी करवाया जाना ।
साक्ष्यः-
उप शिक्षा अधिकारी रायपुर, देहरादून के पत्र दिनांक 06 अक्टूबर, 2025 प्रति।
श्रीमती अंजू मनादुली, प्रभारी प्रधानाध्यापक (मूल पद सहायक अध्यापक) रा.प्रा.वि. बांध विस्थापित बंजारावाला, रायपुर, देहरादून को वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड 2 के भाग-दो से चार के मूल नियम 53 के प्राविधानानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध औसत वेतन अथवा अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई, भत्ते की यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय हैं, भी अनुमन्य होगा। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्त भी निलम्बन अवधि में इस शर्त पर देय होगा जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा इस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ता अनुमन्य है।
उपरोक्त प्रस्तर दो में उल्लिखित मदों का भुगतान तब ही किया जायेगा, जब सम्बन्धित स.अ. इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी कि वे अन्य सेवा योजन, व्यापार आदि गतिविधियों में सम्मिलित में नहीं रही हैं। निलम्बन अवधि में सम्बन्धित स.अ. कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) रायपुर, देहरादून में सम्बद्ध रहेंगी।
उप शिक्षा अधिकारी, रायपुर, देहरादून को प्रकरण की जाँच हेतु जांच अधिकारी नामित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे सम्बन्धित का भी पक्ष सुनते हुए प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर एवं सम्बन्धित सहायक अध्यापक को उक्तानुसार आरोप पत्र प्राप्त करवाकर विभागीय कार्यवाही 30 दिन के अन्दर पूर्ण करते हुए जाँच आख्या अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
(प्रेमलाल भारती) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) देहरादून
दिनांक 06.10.2025 को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित वीडियो जिसमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय बांध विस्थापित बंजारावाला, देहरादून में अध्ययनरत छात्रों से बजरी / मिट्टी उठवाने सम्बन्धी कार्य करते हुए दिखायी दे रहे हैं। छोटे बच्चों द्वारा विद्यालय प्रागंण में रखे गये रेत को तसले की सहायता से रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे है।
वीडियो में स्पष्ट देखा जा रहा है कि बच्चे स्कूल गणवेश में रेत उठाने का कार्य कर रहे है तथा बच्चों के पास बेल्चा, फावड़ा तथा तसला है। वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए उप शिक्षा अधिकारी रायपुर को जांच के निर्देश दिये गये है। उप शिक्षा अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने पत्र-1364-67 दिनांक 06.10.2025 द्वारा विद्यालय में छात्रों से बाल श्रम कराये जाने की पुष्टि की गयी।
उप शिक्षा अधिकारी, रायपुर द्वारा छात्रों से बाल श्रम कराये जाने की पुष्टि होने के फलस्वरूप जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि., देहरादून द्वारा विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापिका को प्रथम दृष्टया तत्काल सेवाओं से निलम्बित करते हुए उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायपुर में सम्बद्ध कर दिया गया है। विद्यालय में कार्यरत अन्य शिक्षिकाओं से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिसके उपरांत दोषी पाये जाने पर अन्य शिक्षिकाओं के विरूद्ध भी कर्मचारी आचरण नियमावली में उल्लेखित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
6/10/2025 (विनोद कुमार दौडियाल) मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून
