– पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन निदेशक मंडल के फैसले
– नए बिजली घरों, नई लाइनों व पुराने बिजली घरों का होगा जीर्णोद्धार
उपलब्धि: निगम ने साल 2023,24 में 142 करोड़ का लाभ कमाया जो एक रिकॉर्ड है
– साल 2024,25 के लिए निगम के लिए 499 करोड़ राजस्व बजट
– अब सात साल के बजाए दस साल तक बढ़ी दर पर मिलेगी पारिवारिक पेंशन
पहाड़ का सच देहरादून।
पिटकुल की 91वीं निदेशक मण्डल की बैठक में दीर्घकालीन अहम फैसले लिए गए। निदेशक मंडल ने 50 साल की बिजली की मांग को देखते तय किया कि उत्तराखंड में बिजली के पारेषण तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए। नए बिजली घरों , नई लाइनों व पुराने बिजली घरों के जीर्णोद्धार इसमें शामिल होगा। निगम ने साल 2023,24 में 142 करोड़ का लाभ कमाया जो एक रिकॉर्ड है । निदेशक मंडल ने साल 2024,25 के लिए निगम के लिए 499 करोड़ राजस्व बजट स्वीकृत किया है। एक अहम फैसले के अनुसार अब सात साल के बजाए दस साल तक बढ़ी दर पर पारिवारिक पेंशन मिलेगी।
पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन निदेशक मण्डल की 91वीं बैठक आज आहूत की गयी। उक्त बैठक अध्यक्षा श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी, जिसमें सचिव (ऊर्जा) डा. आर मीनाक्षी सुन्दरम, स्वतंत्र निदेशक एनरवि शंकर, पराग गुप्ता तथा एके बर्थवाल तथा पिटकुल के प्रबन्ध निदेशक पीसी ध्यानी, निदेशक (परिचालन) जीएस बुदियाल, कम्पनी सचिव अरूण सभरवाल तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
बैठक की जानकारी देते हुए महाप्रबन्धक (मासं)
एवं मीडिया प्रभारी अशोक कुमार जुयाल ने बताया कि पिटकुल के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 499 करोड़ का राजस्व बजट निदेशक मण्डल द्वारा पारित किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 141.67 करोड़ का लाभ (कर से पूर्व) अर्जित हुआ है जो वर्ष 2022-23 में 26.99 करोड़ (कर से पूर्व) की तुलना में इस वर्ष लाभ की वास्तविक धनराशि 44.18 करोड़ है।
उन्होंने बताया कि पिटकुल के विशेष प्रयासों से केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा 220 केवी श्रीनगर-ब्रहमवारी लाइन का टैरिफ धनराशि रुपए 97.49 करोड़ अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुल लाभार्जन 141.67 करोड़ हुआ है। बीओडी में नये विद्युत उपगृहों की स्थापना, पूर्व स्थापित विद्युत उपगृहों, विद्युत लाइनों के सुदृढीकरण तथा कैपीसिटी वृद्धि के बारे में कहा गया कि राज्य में आयोजित इन्वेस्टर समिट में निवेशकों द्वारा प्रदेश में नये उद्योगों को स्थापित करने में दिखायी गयी रूचि एवं उत्साह के दृष्टिगत पारेषण तंत्र को मजबूत एवं सुदृढ़ करने हेतु पिटकुल द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में नये विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना, पूर्व स्थापित उपकेन्द्रों तथा लाइनों के क्षमता वृद्धि करने सम्बन्धित प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।
उक्त प्रस्तावों पर निदेशक मण्डल द्वारा निर्देशित किया गया कि अत्यधिक गर्मी के कारण विद्युत की खपत एवं मांग में हुई अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए अगले 35 से 50 वर्षों में प्रदेश में विद्युत मांग के अनुरूप पारेषण तंत्र की क्षमता वृद्धि के लिए विद्युत उपगृहों, लाइनों के सुदृढ़ीकरणों तथा क्षमता वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव तैयार कर परीक्षण के लिए शासन को भेजे और शासन की अनुमति मिलने के बाद दोबारा निदेशक मंडल के समक्ष रखें जाएं।
वर्ष 2024-25 के लिए कारपोरेशन की केपीआई (Key Performance Indicator) सम्बन्धी प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल द्वारा शासन को परीक्षण करने के लिए सन्दर्भित करते हुये शासन से प्राप्त निर्देशों/निर्णयों के क्रम में पुनः निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। कार्मिक हित में लिये गये निर्णय के अनुसार समिति, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप ऐसे सरकारी सेवक, जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है के परिवार को मृत्यु की तारीख से 7 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष की अवधि तक बढी हुयी दरों पर पारिवारिक पेन्शन अनुमन्य होगी, जिसकी कोई समय-सीमा नहीं होगी।
इसके साथ ही पेन्शनर की मृत्यु की दशा में बढी दरों पर पारिवारिक पेन्शन का लाभ दिवंगत पेन्शनर की मृत्यु की तिथि से 7 वर्ष अथवा पेन्शनर की आयु 67 वर्ष होने, जो भी पहले हो, तक अनुमन्य होने सम्बन्धी उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 214 दिनांक 14.10.2016 को कारपोरेशन में अंगीकार किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी, जिससे पिटकुल के पारिवारिक पेन्शनरों को लाभ प्राप्त होगा।