– राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारियों/जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजा पत्र
– राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की मांग का लिया संज्ञान
पहाड़ का सच,देहरादून।
लोस चुनाव में सरकारी सेवा में कार्यरत पति-पत्नी में से एक की चुनावी ड्यूटी लगेगी। इस बाबत राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों/जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजा गया है।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आर पी जोशी ने बताया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड से यह अनुरोध किया गया था, कि लोकसभा निर्वाचन 2024 में राज्य सरकार में तैनात कार्मिकों में से किसी एक की ही ड्यूटी निर्वाचन में लगाई जाए तथा पति-पत्नी में से किसी एक कार्मिक को निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त रखा जाए ।
उक्त के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों/जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र प्रेषित करते हुए, उक्त के संबंध में कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। परिषद के पत्र पर त्वरित संज्ञान लेते हुए, जिलाधिकारियों/जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किए जाने पर परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे, महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट एवं प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरिजेश कांडपाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी का हार्दिक आभार व्यक्त किया गया।
कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून- 248001 फोन नए (0135) – 2713760 27135310 (0125) 271372/
संख्या 1777/XXV-08/2024
सेवामें,
देहरादून।
समस्त जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
विषयः-
महोदय, सामान्य लोक सभा निर्वाचन-2024 में राज्य सरकार में कार्यरत पति-पत्नी की निर्वाचन ड्यूटीके सम्बन्ध में।
उपरोक्त विषयक कृपया श्री शक्ति प्रसाद भट्ट, प्रदेश महामंत्री, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् उत्तराखण्ड, 86 नेहरू बिहार, निरंजनपुर-माजरा देहरादून के पत्रांक-मेमों / दिनांक 20. मार्च, 2024 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार में कार्यरत कार्मिक पति-पत्नी को आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 में निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त रखने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है।
अतः शक्ति प्रसाद भट्ट, प्रदेश महामंत्री, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् उत्तराखण्ड, के पत्र दिनांक 20. मार्च, 2024 पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने के निदेश प्राप्त हुए हैं कि कृपया प्रकरण पर नियममुसार यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।