*अंकित और सौरभ ने टेस्ट के लिए नहीं दी सहमति
पहाड़ का सच,कोटद्वार ,पौड़ी।
अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का ही नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोटद्वार भावना पांडेय की अदालत ने यह फैसला दिया है। अन्य दो आरोपियों अंकित और सौरभ भास्कर की टेस्ट के लिए सहमति न देने से कोर्ट ने पुलिस के प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया।
शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत व अंकिता के पिता के अधिवक्ता अजय पंत ने बताया कि एसआईटी की ओर से हत्याकांड के तीनों आरोपियों का नार्को एवं पालीग्राफ टेस्ट कराने के लिए 9 दिसंबर, 2022 को प्रार्थनापत्र दिया गया था। बुधवार को अदालत ने अपने आदेश में एसआईटी को नार्को टेस्ट के दौरान आरोपी भाजपा नेता व पूर्व राज्यमंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य के समस्त मानवीय अधिकारों को संरक्षित करने के आदेश दिए।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवाण ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से नार्को टेस्ट कराने में आरोपी पुलकित आर्य की शर्तों को भी शामिल करने की लिखित सहमति अदालत में दी गई है। पिछली सुनवाई में पुलकित ने रखी थीं शर्तें
*नार्को टेस्ट कोर्ट के संरक्षण में ही कराया जाए।
* टेस्ट की वीडियोग्राफी भी कोर्ट के समक्ष लाइव कराई जाए।
*नार्को टेस्ट की वीडियोग्राफी की टेंपरिंग नहीं हो।
*इस दौरान वकील को साथ रखने की अनुमति प्रदान की जाए