सड़क हादसों में त्वरित मदद को बढ़ावा, ‘राह-वीर’ योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर
पहाड़ का सच चंपावत। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों तथा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर दिए गए निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सोमवार को जनता मिलन में एआरटीओ, पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को राह-वीर (गुड समेरिटन) योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने वाले पात्र राह-वीर को 25 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने एआरटीओ, पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि दुर्घटना के ऐसे मामलों में आपसी समन्वय रखते हुए निर्धारित छह प्रारूपों में आवश्यक सूचनाओं एवं औपचारिकताओं को समय से पूर्ण किया जाए, ताकि पात्र राह-वीर को योजना का लाभ मिलने में अनावश्यक विलंब न हो।
जिलाधिकारी ने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए, ताकि आमजन सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद के लिए निःसंकोच आगे आएं और समय पर उपचार मिलने से बहुमूल्य जीवन बचाया जा सके।

