पहाड़ का सच उत्तरकाशी।
जनपद में मस्जिद को लेकर शुरू हुआ बवाल बढ़ता ही जा रहा है। गुरुवार को हिंदू संगठनों के धरना प्रदर्शन और इनपर हुए लाठीचार्ज के बाद माहौल और गर्मा गया है। जिला प्रशासन ने देर शाम से धारा 163 लागू कर दी है। उधर हिंदू संगठनों और व्यापारियों ने आज फिर बंद का आह्वान किया है।
उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 24.10.2024 की देर शाम से अग्रिम आदेशों तक जनपद उत्तरकाशी क्षेत्रान्तर्गत अनेक शर्तों एवं प्रतिबन्धों के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश दे दिए हैं।निषेधाज्ञा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, चाकू, भाला आदि किसी भी प्रकार का धारदार हथियार अथवा आग्नेय शस्त्र लेकर सीमान्तर्गत प्रवेश नहीं कर सकेगा।
शान्ति व्यवस्था हेतु तैनात सुरक्षाकर्मी, राजकीय ड्यूटी में लगे शिथिलांग/विकलांग कर्मचारी जिन्हें चलने हेतु डंडे की आवश्यकता होती है, इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
निषेधाज्ञा के नियम।
– निषेधाज्ञा क्षेत्र में 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध होगा।
– निषेधाज्ञा सीमान्तर्गत जनसभा/जुलूस रैली तथा सार्वजनिक बैठक करने पर प्रतिबन्ध होगा।
– निषेधाज्ञा क्षेत्र में किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यन्त्रों आदि के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबन्ध होगा।
– निषेधाज्ञा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के प्रति अपमानजनक भाषा या गाली गलौज या भड़काने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा और न ही ऐसे नारे लगायेगा, जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे या शान्ति भंग होने की आशंका हो।
बीते दिन हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज शुक्रवार 25 अक्टूबर को यमुना घाटी बंद का आह्वान किया गया है। ये बंद यमुना घाटी जिला उद्योग व्यापार मंडल के आह्वान पर बुलाया गया है। व्यापार मंडल के जिला महामंत्री सुरेंद्र रावत ने कहा कि भटवाड़ी लाठीचार्ज के विरोध में सभी हिंदू संगठन एकजुट हैं। इसे देखते हुए बंद बुलाया गया है। वहीं, जिलाधिकारी ने सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने के अपील की है।
वहीं देवभूमि रक्षा अभियान के संस्थापक स्वामी दर्शन भारती ने चेतावनी दी है कि अगर शुक्रवार यानी जुमे को नमाज अदा करने दी गई, तो वह फिर बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर बाजार बंद भी कराएंगे।