– अभियुक्त पर गैंगस्टर एक्ट के साथ विभिन्न थानों में दर्ज है मुकदमे
पहाड़ का सच,देहरादून।
मंगलवार की रात थाना रायपुर पुलिस ने गैंगस्टर कपिलदेव के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही करते हुए उसके 50 लाख कीमत के मकान को सीज कर दिया। गैंगलीडर कपिलदेव ने संगठित गिरोह बनाकर मादक पदार्थ की अवैध बिक्री, लूटपाट, बंद मकानों में चोरी व अन्य आपराधिक घटनाओं से अवैध लाभ अर्जित कर संपति को जोड़ा था।
गैंगस्टर कपिलदेव पर मादक पदार्थो की तस्करी, मारपीट, हत्या का प्रयास, चोरी व लूट की घटनाओं के 5 अभियोग थाना रायपुर में तथा 01 अभियोग कोतवाली डालनवाला में दर्ज है। 7 जुलाई 2022 को थानाध्यक्ष रायपुर द्धारा उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 के अन्तर्गत गैंगलीडर कपिलदेव ( पुत्र कमल सिंह निवासी राजीव नगर तरली कंडौली थाना रायपुर देहरादून उम्र 29 वर्ष) व सहअभियुक्त प्रखर द्विवेदी ( पुत्र विनय द्विवेदी नि0 राजीव नगर तरली कंडौली थाना रायपुर देहरादून उम्र 23 वर्ष ) के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था।
गैंगलीडर कपिलदेव द्धारा अपने गैंग सदस्य प्रखर द्धिवेदी के साथ मिलकर एक सुसंगठित गिरोह बनाकर क्षेत्र मे लूटपाट, मारपीट, मादक पदार्थो की अवैध बिक्री एंव बंद मकानों की रेकी कर चोरी के माल से अवैध लाभ लेना अंकित किया गया था। दोनों अभियुक्तों को पूर्व में ही गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार किया गया था।
कपिलदेव की थाना रायपुर क्षेत्रान्तर्गत चीडोवाली में 50 लाख कीमत का आवसीय भवन पाया गया, जिसकी रिपोर्ट न्यायलय जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को भेजी गयी। .पुलिस की पैरवी के परिणाम स्वरुप जिला मजिस्ट्रेट देहरादून ने कपिलदेव के उक्त मकान को कुर्क करने के आदेश दिये गये।
आपराधिक इतिहास
थाना रायपुर मे पंजीकृत अभियोग
1. मु0अ0सं0 347/19 धारा 8/21/60 NDPS Act
2. मु0अ0सं0 37/21 धारा 452,323,504,506भा0द0वि0
3. मु0अ0सं0 50/21 धारा 307,452 भा0द0वि0
4. मु0अ0सं0 141/19 धारा 380,411 भा0द0वि0
5. मु0अ0सं0 296/18 धारा 341,324,357,504,506,351 भा0द0वि0
थाना डालनवाला पर पंजीकृत अभियोग
1. मु0अ0सं0 269/17 धारा 392,356 भा0द0वि0