
पहाड़ का सच/एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री को बड़ा झटका देते हुए उन्हें सात दिन की ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। हालांकि ईडी ने कोर्ट से मनीष सिसोदिया की 10 दिन की कस्टडी की मांग की थी।
सीबीआई के स्पेशल जज एम. के. नागपाल मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। ईडी ने सुबह ही कोर्ट में याचिका दाखिल कर सिसोदिया की हिरासत की मांग की थी, जिसपर कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि वे दोपहर 2 बजे आम आदमी पार्टी के नेता को पेश करे।
सिसोदिया को कई घंटों तक पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने 6 मार्च को सिसोदिया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। न्यायाधीश ने 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले उन्हें सीबीआई की सात दिनों के लिए रिमांड पर भेजा था। न्यायाधीश ने सीबीआई को सिसोदिया की जमानत अर्जी पर शुक्रवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. अब सीबीआई मामले में सिसोदिया की जमानत पर 21 मार्च को सुनवाई होगी.
