पहाड़ का सच/एजेंसी
मुंबई। बंबई उच्च न्यायलय ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को मेडिकल आधार पर 2 महीने की अंतरिम जमानत दी। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने धन शोधन मामले में चिकित्सकीय आधार पर जमानत देने के अनुरोध के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह और उनकी पत्नी, दोनों ही अंतिम चरण में पहुंच चुके कैंसर से जूझ रहे हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन करने और केनरा बैंक द्वारा कर्ज के रूप में जेट एयरवेज को दिए गए 538.62 करोड़ रुपये में धांधली करने के आरोप में गोयल को सितंबर, 2023 में गिरफ्तार किया था। ईडी की ओर से इस मामले में आरोपपत्र दाखिल करने पर गोयल की पत्नी अनीता गोयल को नवंबर, 2023 में गिरफ्तार किया गया था।
अनीता को उनकी उम्र और चिकित्सकीय स्थिति के आधार पर गिरफ्तारी के दिन ही विशेष अदालत ने जमानत दे दी थी, लेकिन विशेष अदालत ने नरेश गोयल को इस आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था कि उन्हें उनकी पसंद के अस्पताल में इलाज मुहैया कराया जा रहा है।