पहाड़ का सच/एजेंसी
नई दिल्ली। पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण उनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए को निर्देश दिया है कि वह शहर के मजनू का टीला स्थित पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी शिविर में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। याचिका में 04 मार्च को जारी अधिसूचना को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, इसमें क्षेत्र में निवासियों को 06 मार्च तक शिविर खाली करने के लिए कहा गया था। याचिकाकर्ता ने शरणार्थी शिविर के निवासियों को जब तक कोई वैकल्पिक जगह नहीं दी जाती है तब तक डीडीए की डिमोलिशन ड्राइव पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कई वर्षों से मजनू का टीला में रह रहे हैं, उन्हें अधिकारियों द्वारा बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
गौरतलब है कि डीडीए ने 4 मार्च को एक सार्वजनिक नोटिस चिपकाया था. इसमें निवासियों को छह मार्च तक शिविर खाली करने के लिए कहा गया था। नोटिस में कहा गया था कि ऐसा नहीं करने पर शिविर को गिरा दिया जाएगा। 29 जनवरी को नेशनल ग्रीम ट्रिब्यूनल के यमुना बाढ़ क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के आदेश पर कार्रवाई करते हुए डीडीए ने निवासियों को घर खाली करने का नोटिस दिया था