पहाड़ का सच देहरादून।
देहरादून की स्पेशल फास्ट ट्रैक अदालत ने गोद ली गई 2 साल की नाबालिग बेटी के दुराचार के दोषी पिता को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर अलग-अलग धाराओं में 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
6 दिसंबर 2021 को डोईवाला निवासी महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी शादी 17 साल पहले हुई थी और शादी के बाद उनकी कोई संतान नहीं हुई। महिला छोटा-मोटा का काम करती थी,लेकिन उसका पति नशे का आदि था और कोई काम नहीं करता था। जिसके बाद पति पत्नी ने नियम के अनुसार 21 दिन की बच्ची को साल 2019 में गोद लिया था। गोद लेने के दो साल बाद महिला ने पति को बच्ची के साथ गलत हरकत करते हुए देखा और उस दौरान घर पर महिला की बहन भी मौजूद थी।
इस तरह की घटना महिला के पति द्वारा पहले भी की गई थी। लेकिन महिला ने लोक लज्जा के कारण किसी को नहीं बताया था। लेकिन जब पति की हरकतें बढ़ गई तो महिला ने आरोपी पति के खिलाफ थाना डोईवाला में मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज होने के बाद थाना डोईवाला पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया था।
पुलिस द्वारा पीड़िता का मेडिकल कराया गया तो मेडिकल में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई। शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया है कि अभियोजन की ओर से इस मुकदमे में आठ गवाह पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किया गया। बचाव पक्ष द्वारा अदालत में कोई मजबूत आधार पेश नहीं कर पाया, जबकि अभियोजन की ओर से मेडिकल रिपोर्ट और गवाह के बयानों के आधार पर दोषी को कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। पुलिस द्वारा दोषी को अदालत से हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।