– कोर्ट ने सुनाया फैसला, हरिद्वार के कनखल क्षेत्र का है मामला
पहाड़ का सच हरिद्वार।
दुनिया में मां का एक ऐसी होती है जिसका आंचल सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, लेकिन मां ही अगर अपनी संतान की जान की दुश्मन बन जाए तो क्या कहेंगे। ऐसे ही एक मामले में एक छह माह के बच्चे की हत्या कर शव गंगनहर में फेंकने की दोषी मां को पंचम अपर जिला जज हरिद्वार मुकेश चंद आर्य की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना राशि न देने पर दो साल अतिरिक्त कारावास के आदेश दिए गए हैं।
शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार ने बताया कि तीन नवंबर 2019 कनखल क्षेत्र में छह माह का बच्चा लापता हो गया था। आसपास और रिश्तेदारों से पूछने पर भी बच्चे का पता नहीं चला था। लापता बच्चे के पिता ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। स्थानीय पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जिसमें गुमशुदा बच्चे की मां की भूमिका संदिग्ध मिली। .एल
पुलिस ने मां से बच्चे के बारे में पूछा तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली थी। महिला ने बताया कि उसने आनंदमयी पुलिया पर जाकर गंगनहर में डुबाकर बच्चे की हत्या कर शव बहा दिया था। पुलिस ने आरोपी महिला संगीता बलूनी पत्नी दीपक बलूनी निवासी सर्वप्रिय विहार कनखल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।