पहाड़ का सच, देहरादून।
उत्तराखंड हाई कोर्ट के निर्देश के बाद वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। अवैध मजार के बाद अब वर्ग भूमि पर काबिज अतिक्रमण कार्यों के खिलाफ बुलडोजर चलना सुनिश्चित है। आईडीपीएल ऋषिकेश में वन भूमि पर बने 315 मकानों से लोगों की बेदखली के आदेश किए गए हैं। जनसुनवाई के बाद डीएफओ की ओर से दस दिन की मोहलत दी गई है। इसके बाद भी लोग खुद मकान खाली नहीं करते हैं तो उनको जबरन हटाया जाएगा। ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल में वन भूमि पर 18 सौ से ज्यादा परिवार अवैध रूप से रह रहे हैं।
हाई कोर्ट के निर्देश के बाद वन विभाग ने सभी मकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। लोगों को नोटिस भेजकर डीएफओ कार्यालय में पक्ष रखने को कहा था। लोग जनसुनवाई के लिए डीएफओ कार्यालय पहुंचे। इस दौरान ब्लॉक सी, डी और ई में बसे करीब 315 परिवारों का अवैध रूप से काबिज होना पाया गया।
डीएफओ की ओर से बेदखली का नोटिस जारी कर दिया गया। इन लोगों को अब दस दिन के अंदर मकान खाली करने होंगे। दस दिन में वे खुद खाली नहीं करते तो जबरन मकान खाली करवाए जाएंगे। इसके अलावा ब्लॉक ए और बी में बसे सैकड़ों परिवारों की भी सुनवाई शुरू हो गई है। इन लोगों का पक्ष जानने के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा कि मकान खाली करवाने हैं या नहीं। ऐसे में आईडीपीएल में रह रहे लोगों को वन विभाग से कोई राहत की उम्मीद नहीं है।