पहाड़ का सच, देहरादून
उत्तराखंड में शराब पीने के शौकीनों के लिए अच्छी खबर आई है। यहां अब घरों में बार बनाकर 50 लीटर शराब रख सकेंगे। राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति 2023-24 में शराब के शौकीनों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर में बार खोलने का लाइसेंस देने का प्रावधान किया है।
क्या है नियम
उन्होंने बताया कि नीति के अनुसार शर्तों के रूप में धारक बार का उपयोग व्यक्तिगत के लिए करेगा और जिस जगह बार बनाया जाएगा उस जगह पर घर का कोई भी 21 वर्ष से कम उम्र का सदस्य नहीं जाएगा। इसके अलावा लाइसेंस धारक बन्दी के दिन बार को बन्द रखेगा।
अधिकारी ने बताया कि लोग इस तरह से अपनी पसंद की शराब ज्यादा मात्रा में घरों में रख सकेंगे, लेकिन उन्हें सिविल में बिकने वाली शराब ही रखने की अनुमति है। नियम के अनुसार, कैंटीन या अन्य राज्यों में बिकने वाली शराब नहीं रख सकते है, साथ ही जो व्यक्ति पांच साल से आईटीआर भर रहा है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे और जिलाधिकारी इसे स्वीकृत करेंगे।
चुकानी होगी एक निश्चित फीस
जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि इसका शपथ पत्र भी लिया गया है। इस तरह के बार लाइसेंस के लिए प्रति वर्ष 12 हजार रुपये फीस देनी होगी और एक निश्चित मात्रा में भारत में निर्मित शराब 9 लीटर और विदेशी मदिरा (इम्पोर्टेड) 18 लीटर, वाइन 9 लीटर और बीयर 15.6 लीटर रखने की अनुमति दी जाती है।