
एटीएस कॉलोनी में बिल्डर की दबंगई पर डीएम कोर्ट सख्त
अपराधउत्तराखंड

एटीएस कॉलोनी में बिल्डर की दबंगई पर डीएम कोर्ट सख्त
पहाड़ का सच देहरादून। सहस्त्रधारा रोड स्थित एटीएस कॉलोनी में बिल्डर पुनीत अग्रवाल के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में जवाब न देने पर जिला बदर की कार्रवाई की जाएगी। बिल्डर की कथित गुंडागर्दी के मामलों पर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त कदम उठाए हैं।

इससे पूर्व भी बिल्डर पर दीपावली के दौरान नाबालिग बच्चों के सामने पिस्टल लहराने और लाइसेंसी शस्त्र का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था। उस प्रकरण में जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्वतः संज्ञान लेते हुए शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर हथियार जब्त कर लिया था।
बिल्डर के खिलाफ मारपीट, उत्पीड़न, पिस्टल तानने, बच्चों से अभद्रता, वाहन से टक्कर मारने का प्रयास, धमकाने और अपशब्दों के प्रयोग सहित कई गंभीर आरोपों में कुल 5 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा आरडब्ल्यूए सदस्यों को झूठे मुकदमों में फंसाने और एक विधवा महिला की भूमि पर कूटरचित रजिस्ट्री के जरिए कब्जा करने के आरोप भी शामिल हैं।
इन मामलों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 351(2), 352, 74, 126(2), 324(4) और 447 के तहत कार्रवाई की गई है। ताजा मामले में आरोप है कि नगर निगम/एमडीडीए की भूमि पर कथित अवैध निर्माण का विरोध करने पर बिल्डर ने डीआरडीओ में तैनात वैज्ञानिक अनिरुद्ध शर्मा के साथ मारपीट की।
बताया गया कि निर्माण का मलबा उनके घर की ओर गिर रहा था। विरोध करने पर विवाद बढ़ा और कथित रूप से मारपीट की गई, जिसमें वैज्ञानिक घायल हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बिल्डर के खिलाफ पूर्व में भी कई शिकायतें की गईं, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी। अब डीएम कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद सख्त कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट किया है कि जनसुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे मामलों में तत्काल और कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट देहरादून।
वाद सं०-०१/2026
अन्तर्गत धारा-3 (1) गुण्डा अधिनियम
थाना-रायपुर
नियत तिथि-
सरकार
बनाम
नोटिस
पुनीत अग्रवाल
पुनीत अग्रवाल पुत्र श्री मदन मोहन अग्रवाल,
निवासी-144 एल. ए.टी.एस. कॉलोनी निकट आईटी पार्क,
देहरादून।
श्रीमती हेम शिखा, वैज्ञानिक, आई.आर.डी.ई., डी.आर.डी.ओ. आदि निवासी-51 ATS, Heavenly Foot Hills, देहरादून एवं अन्य द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 25.04.2026 संलग्नकों के साथ प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया गया है कि दिनांक 13.04.2026 को पुनीत अग्रवाल, निवासी 144 एल. ए.टी.एस. सहस्त्रधारा कॉलोनी देहरादून प्रार्थिनी के परिवार पर अचानक, आकामक एवं जानलेवा हमला किया गया। उक्त आरोपी ने प्रार्थिनी के पति जो डी.आर. डी.ओ. में वैज्ञानिक है के साथ गाली-गलौच करते हुए अत्यन्त बेरहमी से मारपीट की, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हुए तथा उनका कान का पर्दा फट गया। यह एक गंभीर चिकित्सीय चोट है। आरोपी द्वारा प्रार्थिनी के साथ अभद्र व्यवहार, हाथापाई तथा मेरी गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया। साथ ही प्रार्थिनी के सास ससुर के साथ भी अत्यन्त अभद्र गाली-गलौच एवं दुर्व्यवहार किया गया, जिससे पूरे परिवार को गहरा मानसिक आघात पंहुचा है। यह अत्यन्त गंभीर तथ्य है कि आरोपी का आचरण केवल हमारे परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि वह क्षेत्र में महिलाओं, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों को भी निरंतर परेशान करने, डराने-धमकाने एवं असामाजिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए कुख्यात है, जिससे पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। उक्त आरोपी के विरूद्ध पूर्व में भी अनेक आपराधिक प्रकरण दर्ज है। शिकायतकर्ती द्वारा पुनीत अग्रवाल के विरूद्ध गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।
आपके विरूद्ध श्री मनोज कुमार ढाका, उत्कृष्ट वैज्ञानिक एवं निदेशक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन रक्षा इलैक्ट्रानिकी प्रयोज्यता प्रयोगशाला पत्रपेटी संख्या-54 रायपुर मार्ग देहरादून ने भी अपने पत्र दिनांक 21.04.2026 के द्वारा आपके विरुद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।
अतः शिकायतीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र दिनांक 25.04.2026 एवं 21.04.2026 एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, मसूरी देहरादून की गोपनीय जाँच आख्या दिनांक 25-04-2026 से मैं प्रथम दृष्टया संतुष्ट हूँ कि आप विपक्षी की सामान्य ख्याति दुःसाहसिक और समुदाय के लिए घातक व्यक्ति होने की है तथा आपके द्वारा महिलाओं, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों को निरंतर परेशान करने, डराने-धमकाने एवं असमाजिक कार्यों से पूरे क्षेत्र में भय का माहौल होने के दृष्टिगत आपके विरूद्ध गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए प्रार्थना पत्र की प्रति संलग्न कर आपको इस नोटिस के द्वारा इत्तला दी जाती है कि आप दिनांक 05.05.2026 को पूर्वान्ह 10:30 बजे न्यायालय में स्वय अथवा द्वारा अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, तथा आपको एतद्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर्युक्त प्रकार से उपस्थित नहीं होते है, अथवा यदि निर्दिष्ट समय के भीतर कोई स्पष्टीकरण, उत्तर या सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि आपको उक्त आरोपों के सम्बन्ध में कोई भी स्पष्टीकरण देना/किसी भी साक्षी का परीक्षण करना नहीं चाहते है। तद्नुसार आपके विरूद्ध नियामानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
संलग्न-शिकायती पत्रों की छायाप्रति
दिनांक-25.04.2026
निर्गगनार्थ अधिकृत
न्यायालय क्लस्टर/जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून
आज्ञा से जिला


