

नैनीताल। प्रसिद्ध कैंची धाम के पास स्थित किरौला रेस्टोरेंट में शुक्रवार देर रात टैक्सी चालक आनंद सिंह शाही की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक के भाई घनश्याम सिंह शाही की तहरीर के आधार पर, पुलिस ने रेस्टोरेंट संचालक रमेश किरौला के खिलाफ धारा 105 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

कैंची धाम में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत
बताते चलें कि शुक्रवार की रात आनंद सिंह शाही किरौला रेस्टोरेंट में ठहरा हुआ था। रेस्टोरेंट स्वामी रमेश किरौला समेत चार अन्य लोग भी आनंद के साथ मौजूद थे। रेस्टोरेंट स्वामी ने पुलिस को बताया था कि आनंद उनकी लाइसेंसी बंदूक मांग रहा था। उन्होंने दावा किया कि बंदूक नहीं देने पर हुई छीनाझपटी के दौरान अचानक गोली चल गई, जिससे आनंद सिंह शाही की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि, मृतक के परिजनों ने इस कहानी को ख़ारिज करते हुए आनंद की हत्या का सीधा आरोप लगाया था।
परिजनों का आरोप है कि आनंद की मौत छीनाझपटी में दुर्घटना नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई हत्या है। परिजनों की तहरीर और गंभीर आरोपों को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) क्राइम डॉ. जगदीश चंद्रा ने पुष्टि की है कि परिजनों की तहरीर के आधार पर रेस्टोरेंट स्वामी रमेश किरौला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मामले की सच्चाई जानने के लिए पुलिस अब गहनता से जांच कर रही है।
पुलिस अब रेस्टोरेंट में मौजूद चारों अन्य लोगों से पूछताछ करेगी और फोरेंसिक साक्ष्यों की मदद लेगी। इस गोलीकांड ने कैंची धाम जैसे शांत इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस के लिए यह पता लगाना एक बड़ी चुनौती है कि क्या यह मौत वाकई छीनाझपटी के दौरान हुई या महज एक दुर्घटना थी, या फिर परिजनों के आरोप के अनुसार यह सोची-समझी हत्या थी।
