
पहाड़ का सच देहरादून। धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित् कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों का तीन फीसद महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है।

ये वे कार्मिक हैं जिन्हें 7वां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन 01 जुलाई, 2025 से मूल वेतन में अनुमन्य महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 55 फीसद में 3 फीसद की वृद्धि कर उसे 58 फीसद किया गया है। कर्मचारियों को 01 जुलाई, 2025 से 31, अक्टूबर, 2025 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा। 1, नवम्बर, 2025 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ सम्मिलित कर किया जायेगा।
