
पहाड़ का सच/एजेंसी।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और नकद लेनदेन को कम करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) (तृतीय संशोधन) नियम, 2025 को मंजूरी दी है, जो 15 नवंबर 2025 से लागू होंगे।
नए नियमों के अनुसार, अगर कोई वाहन बिना वैध और सक्रिय FASTag के टोल प्लाजा में प्रवेश करता है और नकद में भुगतान करता है, तो उससे उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का दोगुना शुल्क वसूला जाएगा। वहीं, अगर वाहन चालक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के माध्यम से टोल का भुगतान करता है, तो उसे 1.25 गुना शुल्क देना होगा।
उदाहरण के लिए, अगर किसी वाहन का टोल 100 रुपये है, तो नकद भुगतान करने पर 200 रुपये और UPI से भुगतान करने पर 125 रुपये देने होंगे।
सरकार का कहना है कि यह कदम टोल प्लाजा पर लंबी कतारों को कम करेगा, यात्रा को सुगम बनाएगा और टोल संचालन में पारदर्शिता बढ़ाएगा। साथ ही यह डिजिटल इंडिया अभियान को भी मजबूती देगा। नए नियमों से उम्मीद है कि अधिक से अधिक लोग FASTag और डिजिटल भुगतान अपनाएंगे, जिससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर और भी आसान और तेज़ हो जाएगा।
