
– 30 जून के बाद फ्रीज होगा पिछले वर्षों का बैच क्रिएशन

पहाड़ का सच, देहरादून।
कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों (एसीआर) के लंबित मामलों के निस्तारण के लिए मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत श्रेणी ‘क’, ‘ख’ एवं ‘ग’ के समस्त कार्मिकों की 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 की लंबित ऑनलाइन एसीआर को तत्काल निस्तारित करें।
शासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि एसीआर अंकन के लिए ऑफलाइन व्यवस्था को समाप्त कर वर्ष 2021-22 से एचआरएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन प्रणाली लागू की गई थी। इसके बावजूद कई विभागों में प्रतिवेदक, समीक्षक व स्वीकर्ता स्तर पर एसीआर लंबित हैं, जिससे कार्मिकों के सेवा संबंधित कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है।विभाग ने चेतावनी दी है कि शासनादेश दिनांक 11 फरवरी, 2022 के अनुसार निर्धारित समयसीमा तक यदि कोई कार्मिक अपनी स्वमूल्यांकन आख्या दर्ज नहीं करता या संबंधित अधिकारी आवश्यक कार्यवाही नहीं करते, तो पोर्टल स्वतः ही प्रकरण को अगले स्तर पर अग्रसारित कर देगा। .इसके बाद पिछली कार्यवाही का कोई अवसर नहीं मिलेगा। साथ ही, 30 जून के बाद विगत वर्षों के बैच क्रिएशन की सुविधा भी पोर्टल में बंद (फ्रीज) कर दी जाएगी।इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि हर माह के अंत में लंबित एसीआर की समीक्षा कर अनुपालन आख्या कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को अनिवार्य रूप से भेजी जाए। शासन ने कहा है कि इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
आदेश : प्रेषक,
आनन्द बर्द्धन,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
सेवा में,
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
आयुक्त गढ़वाल / कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2
जुलाई
देहरादून, दिनांकः ०। নরূপ, 2025
विषयः- राज्याधीन सेवाओं के अंतर्गत श्रेणी ‘क’, ‘ख’ एवं ‘ग’ के कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का ससमय अंकन/निस्तारण किया जाना।
महोदय,
कृपया उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या 78/XXX(2)/ 2022-55(26)/2002, दिनांक 11 फरवरी, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्याधीन सेवाओं के अंतर्गत श्रेणी ‘क’, ‘ख’ एवं ‘ग’ के कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के ससमय अंकन न होने के क्रम में ऑफलाइन व्यवस्था को समाप्त कर एच०आर०एम०एस० मॉड्यूल के अंतर्गत ऑनलाईन व्यवस्था बनाते हुए उक्त शासनादेश के माध्यम से वर्ष 2021-22 से सभी विभागों में लागू किया गया है।
ऑनलाईन ए०सी०आर० मॉड्यूल में कार्मिकों के लम्बित प्रकरणों की समीक्षा करने पर पाया गया कि कतिपय कार्मिकों की ऑनलाईन ए०सी०आर० विगत वर्षों यथा 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में प्रतिवेदक / समीक्षक/ स्वीकृता अधिकारियों के स्तर पर लम्बित प्रदर्शित हो रही हैं। ऐसी स्थिति में कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी प्रकरण बाधित हो रहे हैं।
अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त कार्मिकों की विगत वर्षों के लम्बित्त ए०सी०आर० को उपरोक्त शासनादेश दिनांक 11 फरवरी, 2022 के बिन्दु संख्या-2 में निर्धारित समय सारणी के अनुसार अनिवार्यतः निस्तारित करना सुनिश्चित करें। उक्त निर्धारित समय सारणी तक जिन कार्मिकों द्वारा अपनी स्वमूल्यांकन आख्या सिस्टम में अंकित नहीं की गई है अथवा प्रतिवेदक / समीक्षक/च्यीकृता स्तर से आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई, तो शासनादेश के प्रस्तर-2 (3) के कम में प्रकरण को पोर्टल द्वारा स्वतः ही अगले चरण को अग्रसारित कर दिया जायेगा। पोर्टल द्वारा स्वतः अग्रसारित कर दिये जाने के उपरांत पूर्ववर्ती चरण की कार्यवाही हेतु अवसर समाप्त समझा जायेगा एवं 30 जून के उपरांत विगत वर्षों के बैच क्रिएशन के ऑप्शन को सिस्टम में फ्रीज कर दिया जायेगा।
अतः कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के निस्तारण हेतु सभी विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यालयों में लम्बित ऑनलाईन ए०सी०आर० प्रकरणों की समीक्षा करते हुए प्रत्येक माह के अंत में अनुपालन आख्या कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध करायेगें। कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।
