– सभी जनपदों की पुलिस को मशीन,उपकरण व संयंत्रों की जरूरत, तत्काल प्रस्ताव तैयार करें
– पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार की अध्यक्षता में आला अफसरों की गोष्ठी
पहाड़ का सच देहरादून। नये अपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए न्याय प्रक्रिया की आवश्यकताओं के अन्तर्गत मशीन, उपकरण एवं संयत्रों की आवश्यकता एवं आंकलन के सम्बन्ध में गोष्ठी आयोजित की गयी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित अभियोजन, न्याय विभाग एवं कारागार विभाग के अधिकारियों द्वारा गोष्ठी में प्रतिभाग किया गया।
पुलिस महानिदेशक ने निर्देश दिए कि नये आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समस्त थानों को वीडियो क्रांफ्रेसिंग सिस्टम एवं निरीक्षक स्तर से मुआरक्षी स्तर तक सभी अधिकारियों को उपकरणों जैसे टैबलेट, बाडीवार्न कैमरा, मोबाइल क्राइम किट, फिंगर प्रिंट स्कैनर इत्यादि प्रदान किये जाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया जाये । उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाये कि सभी संसाधनों का अनुकूल उपयोग हो ।
थाना स्तर पर दिये जाने वाले एफएसएल किट से सम्बन्धित उपकरणों का भी प्रस्ताव तैयार कर लिया जाये । इसके लिए सीमावर्ती राज्यों से एफएसएल किट से सम्बन्धित जानकारी कर ली जाये । घटनास्थल के निरीक्षण के लिए समस्त जनपदों को एक-एक मोबाइल फांरेसिक वैन एवं थाना स्तर पर मोबाइल क्राइम किट विद बाइक प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया ।
डीजीपी ने कहा कि न्यायालयों में इलेक्ट्रानिक माध्यम से साक्ष्य दिये जाने के लिए थाना स्तर पर वीडियो क्रांफ्रेसिंग सिस्टम युक्त रूम तैयार किये जायेगें जिससे पुलिस कर्मियों को काफी सुविधा मिलेगी व समय की बचत होगी वीडियो क्रांफ्रेसिंग के माध्यम से साक्ष्यों (गवाही) के लिए उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का अध्ययन कर अधिसूचित स्थानों का चिह्नीकरण कर लिया जाये ।
उन्होंने कहा कि विभिन्न अभियोगों से सम्बन्धित साक्ष्यों के रखरखाव के लिए समस्त जनपदों में Evidence Management Centre बनाया जायेगा जो कि अभियोजन विभाग के अन्तर्गत कार्य करेगा ।अभियोगों से सम्बन्धित डेटा स्टोरेज के लिए समस्त जनपदों में एक-एक डेटा स्टोरेज सेन्टर भी स्थापित जायेगा ।
न्यायालय द्वारा जारी ई-समन के परिपेक्ष्य में ICJS एवं CCTNS पोर्टल में डेटा इंटिग्रेशन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाये। सभी विवेचकों के पास डिजिटल सिग्नेटर(डीएससी) की सुविधा उपलब्ध हो। यह सुनिश्चित किया जाये कि सभी विवेचक केस डायरी व चार्जशीट इलेक्ट्रानिक रूप से ही न्यायालय को प्रेषित करें।
डीजीपी ने कहा कि आम जन को नये आपराधिक कानूनों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर तक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाएं। इस दौरान अमित सिन्हाअपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, एस मुरूगेशन निदेशक सतर्कता, एपी अंशुमान अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना, श्रीमती रजनी शुक्ला अपर सचिव न्याय, केसर सिंह चौहान अपर निदेशक अभियोजन सहित समस्त पुलिस महानिरीक्षक, समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक सहित अन्य अधिकारी गण मौजूद रहे।