पहाड़ का सच/एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि ‘शुक्र है आपने कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में घुसने के लिए बरसाती पानी का चालान नहीं काटा।
हाईकोर्ट ने पानी से भरी सड़क पर थार एसयूवी चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार करने पर पुलिस की आलोचना की। थार के चालक मनुज कथूरिया को जमानत दे दी गई। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी को मामले में ‘अति-उत्साह में फंसाया गया’ था। मगर भारत में कई ऐसे मामले हैं, जिनमें भगवान को भी नोटिस दिया जा चुका है. हाल के दिनों में छत्तीसगढ़ के एक सिविल कोर्ट में एक मंदिर से जुड़े भूमि विवाद में भगवान शिव को बुलाया गया था