– न्यायिक रिमांड मिलने के बाद जेल में रहेगा अभियुक्त विरमानी
– हाल ही में हाईकोर्ट से मिली थी विरमानी को जमानत, दून पुलिस ने दिखाई तेजी
पहाड़ का सच देहरादून। बहुचर्चित फर्जी रजिस्ट्री प्रकरण में अभियुक्त कमल विरमानी को मिली जमानत और जेल से छूटने से ठीक पहले दून पुलिस ने न्यायिक रिमांड लेते हुए विरमानी के बाहर आने की कोशिशों पर पानी फेर दिया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह ने बताया कि शुक्रवार 17 मई को एक अन्य मामले में पुलिस को कोर्ट से अभियुक्त कमल विरमानी का न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड मिला। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर अधिवक्ता कमल विरमानी को जिला कारागार सुद्वोवाला में दाखिल किया गया।
हाल ही में कमल विरमानी को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। अभियुक्त विरमानी के जेल से बाहर आने की संभावना बन गयी थी। इसी बीच जांच टीम ने विरमानी का न्यायिक रिमांड ले लिया। 2023 के देहरादून के फर्जी रजिस्ट्री प्रकरण में सहायक महानिरीक्षक निबंधन सन्दीप श्रीवास्तव ने कौलागढ़ रोड, राजेन्द्र नगर स्थित प्यारेलाल की भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उक्त भूमि का स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर दर्शाते हुए फर्जी दस्तावेजों को रजिस्ट्रार कार्यालय के रजिस्टरों में चस्पा करने के सम्बंध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0-413/23, धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भादवि का अभियोग पंजीकृत कराया गया था।
जांच के दौरान पाया गया कि भूमि के मूल मालिक प्यारेलाल कॉल के नाम से अभियुक्त स्वर्ण सिंह व अमित यादव ने कूटरचित दस्तावेज तैयार करते हुए उक्त भूमि की एक फर्जी रजिस्ट्री स्वर्ण सिंह के नाम तैयार की। बाद में स्वर्ण सिंह द्वारा उसे उपहार पत्र के माध्यम से अमित यादव के नाम पर गिफ्ट डीड कर दी गयी। इसके बाद अमित यादव ने उक्त भूमि की गिफ्ट डीड पूनम चौधरी के नाम कर दी।
फर्जी दस्तावेज को आधार बनाकर अभियुक्तों ने एडवोकेट कमल विरमानी के माध्यम से जमीन पर कब्जा लेने के लिए एक वाद सिविल न्यायालय, देहरादून में दाखिल किया गया था। इस मामले में पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त स्वर्ण सिंह व अमित यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था। विवेचना के दौरान कूटरचित दस्तावेज तैयार करने में अभियुक्त कमल विरमानी का नाम प्रकाश में आया था।
अगस्त 2023 में बैनामों के साथ छेड़छाड़ मामले में देहरादून पुलिस ने मास्टरमाइंड केपी सिंह के अधिवक्ता कमल विरमानी को गिरफ्तार किया था।