– हरिद्वार में ईट भट्ठे में 45 मजदूरों को बंधक बनाने का मामला
– सरकार का कहना है कि 37 मजदूर मुक्त करा लिए गए हैं
– कोर्ट ने पूछा कि पिछले पांच साल में विजिलेंस की कितनी कमेटियां बनी
पहाड़ का सच नैनीताल।
हाईकोर्ट ने हरिद्वार में ईंट-भट्ठे पर मजदूरों के बंधक बना कर रखे जाने के मामले में राज्य के गृह सचिव का जबाव तलब किया है। हालांकि सरकार की तरफ से कोर्ट को जानकारी दी गई है कि 37 मजदूरों को मुक्त करा लिया गया है।
कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जिन 37 मजदूरों को मुक्त कराया गया है, उन्हें क्या सुविधाएं दी गई हैं। मामले
की अगली सुनवाई 13 मई को होगी। .न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सहारनपुर निवासी अनिल कुमार ने याचिका में कहा था कि हिमालया ब्रिक फील्ड गुरुकुल नारसन रोड ग्राम टिकोला काला तहसील रुड़की के मालिक विजय पॉल व पॉन्टी ने 45 मजदूरों को ईंट-भट्ठे पर बंधक बनाकर रखा है। सरकार की ओर से कोर्ट में बताया गया कि 37 बंधक मजदूरों को मुक्त कराया गया है।
पीठ ने इस मामले को बेहद गंभीर मानते हुए गृह सचिव को दो सप्ताह में यह बताने के लिए कहा है कि प्रदेश में पिछले पांच साल में विजिलेंस की कौन-कौन सी कमेटियां बनाई गईं हैं और इन कमेटियों ने क्या कार्रवाई की है? हाईकोर्ट ने यह भी बताने के निर्देश दिए हैं कि मुक्त कराए गए मजदूरों को सरकार की ओर से क्या-क्या सुविधाएं दी गई हैं।