– जिलाधिकारी देहरादून तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चुनाव ड्यूटी में लगे समस्त पुलिस, अर्धसैनिक बलों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की गई ब्रींफिंग
– 17 अप्रैल की शाम पांच बजे से पूरे जनपद में धारा 144 लागू।
पहाड़ का सच देहरादून। लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत 19 अप्रैल को होने वाली मतदान प्रक्रिया को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु आज पुलिस लाइन देहरादून में जिलाधिकारी देहरादून तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा चुनाव ड्यूटी में लगे समस्त पुलिस/अर्धसैनिक बलों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की ब्रींफिंग कि गई।
ब्रीफिंग के दौरान जिलाधिकारी देहरादून, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा समस्त जोनल मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट/ पुलिस अधिकारी व उपस्थित समस्त बल को सम्बोधित करते हुए बताया कि हमारी प्राथमिकता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना है, इसलिए पोलिंग बूथों पर ड्यूटी पर नियुक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारी ड्यूटी के दौरान निष्पक्षता के साथ अपनी ड्यूटी करे। बूथों पर सुरक्षा हेतु नियुक्त किया गया समस्त बल सर्वप्रथम अपनी ड्यूटी के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें तथा अपने पर्यवेक्षण अधिकारी का मोबाइल नंबर अवश्य रख लें। साथ ही इस बात को सुनिश्चित कर लें कि मतदान केन्द्र तथा उसके समीप किसी भी राजनैतिक दल का चिह्न अथवा किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग न हो। मतदान स्थल के 100 मीटर की परीधि में केवल मतदाता व पूर्व में अधिकृत व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाये।
पीठासीन अधिकारी द्वारा बुलाये जाने के अतिरिक्त कोई भी पुलिस कर्मचारी मतदान स्थल में प्रवेश नही करेगा।
मतदान केंद्रों में सुरक्षा हेतु नियुक्त बल इस बात को सुनिश्चित कर ले मतदान की समय सीमा सायं 05ः00 बजे समाप्त होने के पश्चात किसी भी व्यक्ति को मतदान स्थल में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा तथा जो व्यक्ति अन्दर आ चुके हो, वे ही नियमानुसार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त पोलिंग बूथ के अन्दर किसी भी व्यक्ति को मोबाईल ले जाने कि अनुमति किसी भी दशा में न दी जाये। चुनाव केंद्र में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था होने पर इसकी सूचना तत्काल अपने उच्चाधिकारियों को दें। सभी जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने समकक्ष जोनल व सेक्टर पुलिस अधिकारियो से समन्वय स्थापित कर सभी पोलिंग बूथों का निरीक्षण कर पोलिंग पार्टियों के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाऐ सुनिश्चित कर लें। उनके द्वारा बताया गया कि दूरस्थ क्षेत्रों में पीठासीन अधिकारियों को तथा प्रत्येक सैक्टर में सैक्टर मजिस्ट्रेटो को अतिरिक्त ई0वी0एम0 मशीन उपलब्ध कराई गयी है ताकि मशीन खराब होने की दशा में चुनाव प्रभावित ना हो सके।
19 अप्रैल को मतदान के दृष्टिगत 17 अप्रैल की शाम पांच बजे से पूरे जनपद में धारा 144 लागू कर दी जाएगी। इसलिए सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित कर ले कि इस दौरान किसी राजनीतिक दल द्वारा किसी प्रकार का खुला प्रचार-प्रसार व जनसभा न की जाए, साथ ही अपने-अपने क्षेत्रों के होटल/ढाबों/धर्मशालाओं आदि की चैकिंग कर इस बात को सुनिश्चित कर लें कि कोई बाहरी व्यक्ति अनावश्यक रूप से बिना किसी कारण के उक्त स्थानो पर न रूका हो। इसके अतिरिक्त अन्तर्राज्जीय/अन्तर जनपदीय बैरियरों पर नियुक्त पुलिस बल वाहन चौकिंग के साथ-साथ व्यक्तिगत चैकिंग करना भी सुनिश्चित करेगें। सभी पोलिंग पार्टिया को अपने साथ मौसम के हिसाब से आवश्यक सामग्री रख लें, इसके अतिरिक्त सभी जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेगें की सभी पोलिंग पार्टियां अपने गन्तव्य स्थल पर पहुँच गई है व इसकी सूचना तत्काल चुनाव कन्ट्रोल रुम को उपलब्ध करायेंगे।
पोलिंग पार्टियों के गन्तव्य पर पहुंचने के उपरान्त सभी सैक्टर मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारी मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर पोलिंग पार्टियों के रहने/खाने की व्यवस्था पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। सभी पोलिंग पार्टियां अपने बूथ पर पहुँचकर बूथ के आस-पास के क्षेत्र को भलीभांति चैक कर लें। साथ ही सभी जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के साथ चुनाव से पूर्व फ्लैग मार्च करा लें।
मतदान के दिन सभी क्षेत्रों के मध्य बैरियर लगाकर सीमाओं को सील कर लिया जाये, साथ ही सम्बन्धित अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोडकर एक विधान सभा क्षेत्र के व्यक्ति का दूसरी विधानसभा क्षेत्र में अनावश्यक आवागमन न हो।
उक्त ब्रीफिंग के दौरान जनपद के सभी जोनल मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट/ पुलिस अधिकारी, अर्धसैनिक बल (एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ)/अन्य राज्यो (हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश) से आये पुलिस बल/होमगार्डस के अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।