पहाड़ का सच/एजेंसी
नई दिल्ली। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली की निरस्त आबकारी मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल ने अपने वकीलों से सप्ताह में 5 बार मिलने की इजाजत मांगी थी। ट्रायल कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। प्रवर्तन निदेशालय ने लंबी पूछताछ के बाद दिल्ली की निरस्त आबकारी नीति मामले में सीएम केजरीवाल को पिछले महीने गिरफ्तार किया था।
नियम के मुताबिक केजरीवाल अभी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही अपने वकील से मिल सकते हैं। केजरीवाल की ओर से कहा गया है कि उनके खिलाफ देशभर में 30 से ज्यादा केस लंबित हैं, ऐसे में हफ्ते में सिर्फ दो मुलाकात केस को समझने और निर्देश देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। वहीं, ईडी ने इस अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि जेल मैनुअल इस बात की इजाज़त नहीं देता है।
अरविंद केजरीवाल को अपने वकीलों के जरिये सरकार चलाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल की मांग को ठुकरा दिया।