– अगली सुनवाई एक नवंबर को, 2 दिसंबर को पूरा हो रहा है निकायों का कार्यकाल
– दून वैली में बिना मास्टर प्लान के हो रहे अवैध निर्माण पर भी कोर्ट सख्त, आदेश नहीं मानें तो मुख्य सचिव होंगे तलब
पहाड़ का सच नैनीताल।
दो दिसंबर को स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त होने और राज्य सरकार द्वारा चुनाव की तैयारी शुरू न किए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया है कि अभी तक निकाय चुनाव की प्रक्रिया क्यों शुरू नहीं की गई है, जबकि पालिकाओं का कार्यकाल दो दिसंबर को खत्म हो रहा है। .हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि दो हफ्ते के भीतर यह बताए कि चुनाव कराने के लिए उनकी क्या तैयारी है। अगली सुनवाई एक नवंबर को होगी। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।
जसपुर के अनीस ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि जसपुर पालिका सहित अन्य नगर पालिकाओं का कार्यकाल 2 दिसंबर को खत्म हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि पालिकाओं का 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से छह माह पहले चुनावी कार्यक्रम घोषित किया जाना चाहिए। पालिकाओं का कार्यकाल दो माह ही बचा है, सरकार ने चुनाव कार्यक्रम तक घोषित नहीं किया है।
आदेश नहीं मानें तो मुख्य सचिव होंगे तलब*
हाईकोर्ट ने दून वैली में बगैर मास्टर प्लान व पर्यटन प्लान के हो रहे अवैध निर्माण कार्य रोक लगाने के लिए पूर्व में जारी आदेशों का पालन करने के लिए सरकार को दो हफ्ते का और समय दिया है।
कोर्ट ने कहा है यदि आदेश का पालन न हुआ तो अगली तारीख को मुख्य सचिव को कोर्ट में पेश होना होगा। जानकारी दे दें कि दिल्ली निवासी आकाश वशिष्ठ की याचिका पर कोर्ट ने सरकार से चार हफ्ते में पर्यटन विकास प्लान तैयार करने को कहा है। मंगलवार को कोर्ट के संज्ञान में लाया गया कि सरकार ने मास्टर प्लान तैयार कर उसे मंजूरी के लिए केंद्र को भेज दिया है।
इस पर कोर्ट ने प्लान प्रस्तुत करने को कहा पर इसे सुनवाई के दौरान पेश नहीं किया जा सका। कोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त कर माइनिंग व ग्रेजिंग की पॉलिसी पेश करने को कहा था जिसे अब तक पेश नहीं किया गया। वहीं, माइनिंग के लिए केंद्र से मिली टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान तैयार करने की एनओसी पेश करने के लिए कहा गया, पर इसे भी कोर्ट में पेश नहीं किया गया।