
पहाड़ का सच हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला प्रशासन व खाद्य विभाग की टीम सख्ती से अभियान में जुटी हुई है। इस बीच जिलाधिकारी ने मै. भागीरथी गैस सर्विस (बीपीसी) के लिए दो नोडल अधिकारी नामित किए हैं।


जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आदेश निर्गत करते हुए भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनिमय आदेश 13 मार्च, 2026 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु 13 मार्च 2026 से प्राकृतिक गैस, घरेलू पीएनजी तथा सीएनजी का समान वितरण एवं निरन्तर उपलब्धता तथा किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा प्राकृतिक गैस, एलपीजी या सीएनजी की जमाखोरी अथवा कालाबाजारी की शिकायत, समस्या के समाधान हेतु जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र(DEOC) हरिद्वार में तत्काल प्रभाव से कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है।
उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती गरिमा मिश्रा, सहायक निदेशक, मत्स्य, हरिद्वार के स्थान पर श्री राजीव भट्ट, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी हरिद्वार को तत्काल प्रभाव से नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। मै.भागीरथी गैस सर्विस BPC, 9412668427 ज्वालापुर के लिए राजीव भट्ट जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी हरिद्वार 9412029743 को नामित किया गया है।

सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने-अपने से सम्बद्ध गैस एजेन्सी का निरंतर अनुश्रवण करते रहेंगे तथा आपदा कन्ट्रोल रूम में गैस आपूर्ति/वितरण विषयक अद्यतन सूचना उपलब्ध कराते हुए उक्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे ताकि गैस की कालाबाजारी, अवैध संग्रहण तथा रिफिलिंग आदि के सम्बन्ध में जनमानस में आपूर्ति से सम्बन्धी किसी भी प्रकार का भय अथवा संशय उत्पन्न न हो। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला पूर्ति विभाग की कार्रवाई
घरेलू गैस सिलेंडर को व्यवसायिक उपयोग में लाने वाले व्यापारियों के 05 सिलेंडर पूर्ति विभाग की टीम ने किए जब्त
जिलाधिकारी के निर्देश पर पूर्ति विभाग की छापेमारी
जनपद में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में किसी भी दशा में उपयोग न हो इसके लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला पूर्ति अधिकारी को सख्त हिदायत दी है कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों में निरंतर छापेमारी की कार्यवाही करते हुए,जिन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करते हुए पाए जाते है तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल ने अवगत कराया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश 2026 के अनुपालन में गुरुवार को रेलवे स्टेशन के निकट व्यावासायिक प्रतिष्ठानों/होटलों में की गई आकस्मिक छापेमारी में कुल 05 घरेलू सिलेंडर (14.2 k g) जिसमें 01 इण्डेन 04 भारत गैस के सिलेण्डर जब्त किए गए।
इसके अतिरिक्त प्राकृतिक गैस, एलपीजी या सीएनजी के अनुश्रवण हेतु जनपद की 41 गैस एजेन्सीवार 41 नोडल अधिकारी नामित किये गये हैं, जिनके द्वारा नियमित रूप से गैस एजेंसी का निरीक्षण कर अनुश्रवण किया जा रहा है।
