
नैनीताल। हाईकोर्ट ने नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोपी ठेकेदार उस्मान खान के जमानत पर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं देते हुए अगली सुनवाई हेतु 24 दिसंबर की तिथि नियत की है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में हुई। पिछली तिथि पर कोर्ट ने राज्य सरकार से यह बताने को कहा था कि निचली अदालत में ट्रायल की क्या स्थिति है? सरकार ने आज स्थिति से अवगत कराते हुए कहा कि आरोपी के ऊपर लगाए गए आरोप तय हो गए हैं और अब 19 दिसंबर को साक्ष्य प्रस्तुत करने की तिथि नीयत है। इसलिए जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु अन्य तिथि नियत की जाए। जिसपर कोर्ट ने अगली सुनवाई हेतु 24 दिसंबर की तिथि नियत की है।
बताते चलें कि नैनीताल के जाने-माने ठेकेदार 65 साल के मो. उस्मान खान पर आरोप है कि उसने 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। आरोप है कि आरोपी बीते तीन महीने से नाबालिग के साथ गंदी हरकतें कर रहा था। ये मामला 30 अप्रैल को सामने आया था, जिसके बाद शहर में काफी हंगामा भी हुआ था। लोगों ने शहर में तोड़फोड़ भी थी। इस दौरान नैनीताल बंद भी रहा था।परिजनों ने मामले की शिकायत नैनीताल के मल्लीताल थाने में दर्ज कराई थी। लगातार बढ़ रहे आक्रोश को शांत करने के लिए पुलिस ने आश्वासन दिया था कि जांच के बाद उस्मान को हिरासत में लिया जाएगा। उसके बाद पुलिस ने जांच के बाद आरोपी उस्मान को 30 अप्रैल को हिरासत में लिया और उपजे आक्रोश को शांत किया।
वहीं इस मामले पर आरोपी उस्मान खान की जमानत याचिका की सुनवाई से हाईकोर्ट के दो न्यायाधीश खुद को अलग कर चुके हैं। पहले मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ में चल रही थी, लेकिन उनके अवकाश पर जाने के कारण उस्मान ने दूसरी बेंच को मामले की जल्द सुनवाई के लिए अनुरोध किया। जिस पर न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने मामला रेगुलर बेंच में होने की बात कहकर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि चाहे तो कोई अन्य बेंच सुनवाई करे। अब मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में चल रही है।
