
पहाड़ का सच रुद्रप्रयाग। उत्तराखण्ड़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला न्यायाधीश, रुद्रप्रयाग के मार्गदर्शन में, सचिव महोदया, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग श्रीमती पायल सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को ग्राम पंचायत रतूड़ा में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 पर विधिक शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।


सरकारी प्रवक्ता के हवाले से बताया गया कि शिविर का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों, उनकी सुरक्षा, भरण पोषण तथा उनके लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों की जानकारी प्रदान करना था। इस अवसर पर सचिव महोदया द्वारा स्थानीय नागरिकों को विभिन्न कानूनी अधिकार, समान शिक्षा-समान अधिकार, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, एवं नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
जिन प्रमुख बिंदुओं पर जानकारी दी गई उनमें भरण पोषण का अधिकार के तहत माता-पिता एवं वरिष्ठ अपने बच्चों व परिजनों से भरण पोषण की मांग करने, रखरखाव न्यायाधिकरण के तहत जिला स्तर पर बनाए गए रखरखाव न्यायाधिकरण में वरिष्ठ नागरिक तेज, सरल एवं निःशुल्क प्रक्रिया द्वारा आवेदन करने, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध हिंसा, उपेक्षा और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानकारी तथा आवास एवं कल्याण प्रावधान के तहत शेल्डर होम, डे-केयर सेंटर एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तृत प्रावधानों पर चर्चा की गई।
इसके अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक रहने और आवश्यकता होने पर संबधित अधिकारी/न्यायाधिकरण से सम्पर्क करने हेतु प्रोत्साहित किया गया।
कार्यक्रम के अंत में सचिव महोदया द्वारा संदेश दिया गया कि वरिष्ठ नागरिक किसी भी समाज की धरोहर होते हैं, और उनके सम्मान, सुरक्षा व देखभाल के लिए प्रत्येक नागरिक को आगे आना चाहिए।
इस अवसर पर ग्राम सभा रतूडा के ग्राम प्रधान, रिटेनर अधिवक्ता, असिस्टेंट लीगल एड डिफेन्स काउंसल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण, तथा बड़ी संख्या मे ग्रामीण उपस्थित रहे।