
डीएम बंसल की संस्तुति पर सीएम ने दिए निलंबन के आदेश

.झूठी जानकारी और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई
पहाड़ का सच देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देश के बाद आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह को निलंबित कर दिया है। यह कदम देहरादून में शराब की दुकानों की शिफ्टिंग में लापरवाही, झूठे तथ्य प्रस्तुत करने और अधिकारियों को गुमराह करने के आरोपों के चलते उठाया गया है।
इस कार्रवाई का आधार जिलाधिकारी सविन बंसल की संस्तुति और मुख्य स्थायी अधिवक्ता की टिप्पणी रही। राजधानी में ट्रैफिक जाम और सड़क हादसों की बढ़ती समस्या के मद्देनज़र 27 मार्च को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में छह शराब की दुकानों को स्थानांतरित करने की संस्तुति दी गई थी। इसके अनुपालन में 13 मई को आबकारी विभाग को निर्देश दिए गए थे कि दुकानों को एक सप्ताह में शिफ्ट कर 22 मई तक रिपोर्ट दी जाए, लेकिन तय समयसीमा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
इस बीच अनुज्ञापियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर दी। अदालत में जिला आबकारी अधिकारी ने बिना सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति के तथ्य प्रस्तुत किए, जिससे शासन की स्थिति कमजोर हुई। 27 जून को न्यायालय ने शासन को रिवीजन सुनवाई के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव आबकारी द्वारा सुनवाई में जिलाधिकारी के आदेश को सही ठहराते हुए दुकानों की शिफ्टिंग की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई।
डीएम सविन बंसल ने केपी सिंह की भूमिका को गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए उनके निलंबन और उच्चस्तरीय जांच की संस्तुति की। मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा तो उन्होंने तत्परता दिखाते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। आबकारी आयुक्त ने सीएम के निर्देशों पर अमल करते हुए अधिकारी को निलंबित कर दिया।
इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री धामी का यह संदेश स्पष्ट है कि शासन में किसी भी स्तर पर लापरवाही और गलत जानकारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
वीरेंद्र कुमार जोशी बने जिला आबकारी अधिकारी
श्री के०पी० सिंह, जिला आबकारी अधिकारी / सहायक आबकारी आयुक्त, देहरादून का सम्बद्धीकरण कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून होने के कारण जनपद-देहरादून में कार्यहित के दृष्टिगत अग्रिम आदेशों तक श्री वीरेन्द्र कुमार जोशी, आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-2 मसूरी जनपद-देहरादून को अग्रिम आदेशों तक जिला आबकारी अधिकारी / सहायक आबकारी आयुक्त, देहरादून का प्रभार प्रदान किया जाता है, जिस हेतु श्री वीरेन्द्र कुमार जोशी, आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-2 मसूरी जनपद-देहरादून को कोई अतिरिक्त वेतन/भत्ता देय नहीं होगा।
श्री जोशी के अतिरिक्त प्रभार की अवधि तक क्षेत्र-2 मसूरी जनपद-देहरादून का सम्पूर्ण कार्य आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-3 ऋषिकेश जनपद-देहरादून द्वारा अतिरिक्त रूप से सम्पादित किया जायेगा, जिस हेतु कोई अतिरिक्त वेतन/भत्ता देय नहीं होगा।
उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
अनुमधा पाल) आबकारी दी।
देखें निलंबन आदेश
आदेशः:
जिलाधिकारी, देहरादून के पत्र संख्याः 1225/आ०अनु०/2005, दिनांकः 23, जुलाई, 2025 के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्याः (1) 2160 (M/S) of 2025 प्रीती क्षेत्री व अन्य बनाम् उत्तराखण्ड राज्य, (2) 2161 (M/S) of 2025 नीतू मल्होत्रा बनाम् उत्तराखण्ड राज्य, (3) 2162 (M/S) of 2025 नीतू जोशी बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एवं (4) 2164 (M/S) of 2025 जनक रानी मल्होत्रा बनाम् उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उत्तराखण्ड सरकार माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र दिनांक: 22.07.2025 में की गयी टिप्पणी के क्रम में श्री के०पी० सिंह, जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून को तत्काल निलम्बित किये जाने व उच्च स्तरीय जांच संस्थित किये जाने की प्रबल संस्तुति शासन को प्रेषित की गयी है।
अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए श्री के०पी० सिंह, जिला आबकारी अधिकारी / सहायक आबकारी आयुक्त, देहरादून को अग्रिम आदेशों व प्रकरण के निस्तारण तक कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून में सम्बद्ध किया जाता है।
उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
