
– झटका: निकाय के मतदाता लड़ते है पंचायत चुनाव तो होगा नामांकन पत्र खारिज

– राज्य निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस की आपत्ति पर जारी किए निर्देश
– कई निकाय मतदाताओं के नाम पंचायत मतदाता सूची में भी शामिल
पहाड़ का सच देहरादून
स्थानीय निकाय, नगर पंचायत, नगर पालिका व नगर निगम के मतदाता पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। यदि वे कोशिश करेंगे तो उनका नामांकन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाताओं के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जिलों के डीएम/निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेज कर कहा है कि जिनका नाम नागर निकाय मतदाता सूची में शामिल था, अब उनका नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में शामिल है, ऐसे मतदाताओं को पंचायत चुनाव लड़ने पर और अगर वे पंचायत चुनावों में नामांकन करते हैं तो उनका नामांकन रद्द किया जाय।
राज्य निर्वाचन आयोग के इस निर्देश के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी रिटर्निंग व सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को इस नियम को सख्ती से अमल में लाने को कहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल गोयल की ओर से जारी इस पत्र के बाद पंचायत चुनाव लड़ने और मतदान की मंशा वाले निकाय के मतदाताओं को गहरा झटका लग सकता है।
हालांकि, इस आदेश के खिलाफ कई दावेदार अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। कई दावेदारों का नाम कई सालों से नगर निकाय व पंचायत की सूची में दर्ज है। लेकिन वो वोट एक ही जगह करते हैं। हालांकि, नियम यह है कि एक ही मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए।
राज्य निर्वाचन आयोग ने यह कदम नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के 23 जून के लिखे पत्र का संज्ञान लेने के बाद उठाया । प्रदेश के शहरों के अलावा दिल्ली,मुंबई समेत अन्य शहरों में रह रहे हजारों प्रवासी पंचायत चुनाव में शिरकत करने गांवों में पहुंच जाते हैं।
इसके अलावा प्रदेश के कई शहरों में निकाय चुनाव के मतदाताओं के नाम भी पंचायत की वोटर सूची में जोड़ दिए गए हैं। ये लोग भी मतदान में हिस्सा लेते हैं।वैसे, प्रदेश के बाहर बसे प्रवासियों के दोनों जगह की मतदाता सूची में नाम की जांच करना भी कम टेढ़ी खीर नहीं है।
बहरहाल, राज्य निर्वाचन आयोग के इस ताजे निर्देश के बाद निकाय के मतदाताओं का गांव की राजनीति में पींग बढ़ाने के ख्वाब को गहरा झटका लग सकता है।
.कांग्रेस ने की है आपत्ति
उत्तराखण्ड में जारी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन की प्रक्रिया अब राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपों के घेरे में आती दिख रही है। उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन सौंपकर मतदाता सूचियों, नामांकन प्रक्रिया और मतदान की पारदर्शिता को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
कांग्रेस के अनुसार, नगर निकाय मतदाता सूची में शामिल रहे कई मतदाताओं के नाम अब पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में स्थानांतरित हो चुके हैं, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है।
नेता विपक्ष, यशपाल आर्य
कांग्रेस नेताओं ने आयोग से मांग की है कि ऐसे मतदाताओं के पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बनने की स्थिति में नामांकन रद्द करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं। साथ ही यह भी आग्रह किया गया कि नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो, किसी भी स्तर पर राजनीतिक दबाव के कारण नामांकन रद्द न किए जाएं और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएं।
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा सहित कांग्रेस नेताओं ने 23 जून को सौंपे गए इस ज्ञापन पर राज्य निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लेते हुए सभी जिलाधिकारियों और निर्वाचन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि चुनाव की प्रक्रिया नियमों के अनुरूप, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न हो।
देखें आदेश
समस्त रिटर्निंग ऑफिसर, टिहरी गढ़वाल।
समस्त सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, टिहरी गढ़वाल।
विषय :-
उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन / पत्र के सम्बन्ध में।
यहो उपरोक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-1290/रा०नि०आ०-1/4434/2025 दिनांक 27 जून, 2025 के क्रम में अवगत कराना है कि जिनका नाम नागर निकाय मतदाता सूची में शामिल था, अब उनका नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में शामिल है, ऐसे मतदाताओं को पंचायत चुनाव लड़ने पर और अगर वे पंचायत चुनावों में नामांकन करते हैं तो उनका नामांकन रद्द किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। नामांकन की प्रक्रिया हर तरह से पारदर्शी करने एवं अनुचित दबाव में नामांकन रद्द न किये जाने एवं संवेदनशील पोलिंग बूथों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने एवं प्रत्येक मतदाता को मतदान कराया जाना आवश्यक है।
अतः उपरोक्तानुसार पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। संलग्न :- यथोक्त ।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय, टिहरी गढ़वाल।
