
दून की कोर्ट ने कहा, प्रशासन 30 दिन के अंदर कब्जा दिलवाए
पहाड़ का सच देहरादून।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने प्रशासन को Alchemist ARC की संपत्ति का भौतिक कब्ज़ा 30 दिनों के भीतर दिलवाने के आदेश जारी किए हैं।
27 मई को जारी आदेश में कहा गया कि Alchemist ARC ने SARFAESI अधिनियम का पालन किया। उचित नोटिस जारी किए और कब्ज़ा लेने से पहले आवश्यक 60-दिन की अवधि दी।
कोर्ट के फैसले के अनुसार प्रतिवादी न तो भुगतान करने का कोई प्रमाण दे पाए और न ही SARFAESI कार्यवाही का खंडन कर सके। प्रतिवादियों ने यह तर्क देने की कोशिश की कि श्री कृष्णा होटल के विरुद्ध की गई कार्यवाही Alchemist ARC पर लागू नहीं होती, लेकिन वे इस दावे को प्रमाणित नहीं कर सके।
किसी भी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिवादियों को कोई स्थगन या सुरक्षा राहत नहीं दी गई थी जिससे वर्तमान कार्यवाही पर रोक लगती। कोर्ट ने SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत याचिका को स्वीकार किया।
कोर्ट ने उपजिलाधिकारी मसूरी को निर्देश दिए कि Alchemist ARC को संपत्ति का भौतिक कब्ज़ा 30 दिनों के भीतर दिलवाया जाए (आदेश दिनांक: 27-05-2025)।
न्यायालय का निर्णय:
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून ने SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत याचिका को स्वीकार किया। न्यायालय ने उपजिलाधिकारी, मसूरी को निर्देश दिया कि Alchemist ARC को संपत्ति का भौतिक कब्ज़ा 30 दिनों के भीतर दिलवाया जाए (आदेश दिनांक: 27-05-2025)।
• याचिकाकर्ता (Alchemist ARC) को कानून और नियमों के अनुसार कब्ज़ा प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई।
मामले के तथ्य:
याचिकाकर्ता: अलकेमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (Alchemist ARC)
प्रतिवादी: श्री कृष्णा होटल प्रा. लि. और मोज़ेक हॉस्पिटल्स प्रा. लि. Alchemist ARC ने प्रतिवादियों को ₹40 करोड़ का सुरक्षित ऋण प्रदान किया था।
• यह ऋण मोज़ेक होटल (2580 वर्ग मीटर), पिक्चर पैलेस एंड, माल रोड, मसूरी, उत्तराखंड 248179 जैसी अचल संपत्ति द्वारा सुरक्षित किया गया था।
• प्रतिवादियों ने बार-बार अवसर और कानूनी नोटिस देने के बावजूद समय पर भुगतान नहीं किया।
• खाता 10-10-2023 को गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA) घोषित किया गया।
• SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत नोटिस दिनांक 05-10-2024 को जारी किया गया, और सार्वजनिक नोटिस अखबारों में 06-10-2024 और 08-10-2024 को प्रकाशित किए गए।
न्यायालय के समक्ष मुद्दे:
1. क्या Alchemist ARC ने SARFAESI अधिनियम की धारा 13(2) और 14 के अंतर्गत उचित प्रक्रिया का पालन किया?
2. क्या प्रतिवादियों ने पहले वसूली की कार्यवाही शुरू की थी जिससे धारा 14 के अंतर्गत वर्तमान कार्यवाही पर रोक लगती है?
3. क्या Alchemist ARC को वैधानिक रूप से सुरक्षित संपत्ति का कब्ज़ा सौंपा जा सकता है।
