
पहाड़ का सच, देहरादून।
उत्तराखंड राज्य में कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना अगले महीने एक अप्रैल से शुरू होगी। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।
एकीकृत पेंशन योजना (UPS), जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने शुरू किया है, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है जो सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।
एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी:
उद्देश्य:
इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक स्थिर और सुरक्षित जीवन प्रदान करना है।
पात्रता:
यह योजना 1 जनवरी, 2004 के बाद सरकारी नौकरी में शामिल हुए और नई पेंशन योजना (NPS) के तहत सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए है।
लाभ:
पेंशन: 25 साल की सेवा के बाद, सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50 फीसद पेंशन के रूप में मिलेगा।
न्यूनतम पेंशन: 10 साल की सेवा के बाद, न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी।
पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु होने पर, उनके परिवार को उनकी पेंशन का 60 फीसद पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।
वित्तपोषण:
कर्मचारी अपने वेतन का 10 फीसद योगदान करेंगे, जबकि सरकार वेतन का 18.5 फीसद योगदान देगी।
अन्य विशेषताएं:
यह योजना मुद्रास्फीति से सुरक्षित है।
यह योजना सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक पेंशन राशि (वेतन प्लस डीए) का 10 फीसद भी सुनिश्चित करती है।
पुरानी और नई पेंशन योजना से अंतर:
यह योजना पुरानी पेंशन योजना (OPS) के समान है, लेकिन यह वित्त पोषित नहीं है।
NPS की तरह, कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करेंगे।
यह योजना पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी, यानी जो लोग 1 जनवरी, 2004 के बाद शामिल हुए और NPS के तहत सेवानिवृत्त हुए, वे अब UPS के लिए पात्र होंगे।
