– हाइकोर्ट सख्त, तीन दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
पहाड़ का सच नैनीताल। हाइकोर्ट ने सड़क दुर्घटनाओं की वजह
ओवरलोडिंग पर रोक लगाने संबंधी निर्देशों व सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अनुपालन नहीं होने से संबंधित अवमानना याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने परिवहन आयुक्त को वर्चुअली पेश होने, निर्देशों के अनुपालन में की गई कार्रवाई पर शपथपत्र पेश करने के लिए कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई तीन दिसंबर को होगी।
मंगलवार को न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ में गौला खनन मजदूर उत्थान समिति के सचिव इंदर नयाल की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान परिवहन आयुक्त की ओर से इस संबंध में जारी सर्कुलर पेश किया गया। साल 2023 में हल्द्वानी के गगन पराशर से संबंधित जनहित याचिका पर दिए गए हाईकोर्ट के निर्णयों और परमजीत भसीन एवं अन्य बनाम भारत संघ व अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर क्षमता से अधिक भार को उतरवा कर वाहन संचालन की अनुमति दी गई थी।
निर्देश दिए गए थे कि क्षमता से अधिक भार लाद कर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए पर प्रवर्तन अधिकारी कार्रवाई करें।याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य में हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा है। एकलपीठ ने परिवहन आयुक्त को वर्चुअली पेश होने तथा दिशानिर्देशों के अनुपालन में उठाए गए कदमों के बारे में शपथपत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं।