पहाड़ का सच/एजेंसी।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विधानसभा सदन में जबरन धर्मपरिवर्तन और लव जिहाद के खिलाफ लाए गए नए कानून को ध्वनिमत से पारित करा लिया है। एक दिन पहले ही योगी सरकार ने सदन में ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक-2024’ पेश किया था। जिसे चर्चा के बाद पास करा लिया गया है। धर्म परिवर्तन करने वालो के खिलाफ अब सजा दोगुनी कर दी गई है। नाबालिग लड़की का लव जिहाद के लिए अपहरण करने, उसे बेचने पर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान हो गया है। उत्तर प्रदेश में गुमराह करके शादी करने और अनुसूचित जाति व जनजाति के धर्म परिवर्तन के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला किया है।
बताते चलें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे पहले विधानसभा में धर्म सँपरिवर्तन प्रतिशेध विधेयक 2021 पारित किया था। जिसमें विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया था। अब संशोधन के माध्यम से पिछले विधेयक को सजा और जुर्माना की दृष्टि से अब और मजबूत और कड़ा करने की राज्य सरकार ने पहल की है। नए प्रावधानों के अनुसार यदि किसी नाबालिग दिव्यांग अथवा मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला एससी एसटी का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो दोष सिद्ध होने पर उसे आजीवन कारावास और 1 एक लाख रुपए जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जमाने की सजा का प्रावधान है। यह विधेयक विधानसभा में पास हो गया है। अब इसे विधान परिषद में पास होने के बाद मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा।
वहीं उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के कानून को और ज्यादा सख्त बनाये जाने के यूपी सरकार के फैसले का साधु संतों ने स्वागत किया है। प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के महंत बलवीर गिरि ने कहा कि लव जिहाद को लेकर कड़े कानून किये जाने से लोगों में डर पैदा होगा और धर्म छिपाकर कोई भी महिलाओं के साथ लव जिहाद की घटनाएं नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि लोगों में लव जिहाद के कानून का डर होगा तो वो बहन बेटियों को बरगलाने और उनसे धर्म परिवर्तन कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। उन्होंने सभी लोगों से इस मसले पर सभी को सरकार का साथ देने की अपील भी की है। महंत बलवीर गिरि ने कहा कि इस फैसले का असर दूसरे राज्यों तक जाना चाहिए और उन्हें भी अपने राज्य में इस तरह का अध्यादेश लागू करना चाहिए।