– तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री धामी का आभार जताया
– दिल्ली में केदारनाथ धाम का विवाद सुलझाने के बाद धामी के इस फैसले से खुश हैं तीर्थ पुरोहित व स्थानीय लोग
पहाड़ का सच जोशीमठ/देहरादून।
डीएम चमोली ने जोशीमठ का नाम ज्योर्तिमठ किए जाने से संबंधित शासनादेश जारी कर दिया गया है। ज्योर्तिमठ की जनता और विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट किया गया। दिल्ली में केदारनाथ धाम का विवाद सुलझाने के बाद सीएम का ये दूसरा बड़ा फैसला है।
राज्य के सभी लोगों ने विश्वास व्यक्त किया कि ज्योर्तिमठ अपने प्राचीन नाम से जाने जाने के साथ ही अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को बनाए रखेगा।ज्योर्तिमठ का शासनादेश जिलाधिकारी चमोली की ओर से जारी कर दिए गया है। इससे संबंधित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सार्वजनिक घोषणा की थी । इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से विगत मार्च महीने में इस पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी गई थी।
13 जून को राजस्व सचिव की ओर से सहमति दी गई। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जीओ जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री का आभार जताने वालों में ब्राह्म कपाल तीर्थ पुरोहित पंचायत समिति बदरीनाथ धाम के अध्यक्ष उमेश सती, हरिश सती , चार धाम महा पंचायत के महासचिव डॉक्टर बृजेश सती , देव पूजा समिति ज्योर्तिमठ के अध्यक्ष भगवती प्रसाद नंबूरी, बदरीनाथ मंदिर के पूर्व धर्माधिकारी भुवन उनियाल , ज्योतेश्वर महादेव के पुजारी महिमानंद उनियाल , पैंन खंडा संघर्ष समिति के सदस्य मनमोहन विष्ट आदि शामिल हैं।
कार्यालय ज्ञाप !!
प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग-1. उत्तराखण्ड शासन देहरादून के अधिसूचना संख्या-445/ (1)/ XVIII(1)/2024-E-30084, दिनांक 13 जून 2024, के द्वारा जनभावनाओं के दृष्टिगत जनपद चमोली में अवस्थित “जोशीमठ” का नाम “ज्योतिर्मठ” परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-11/14/2024-M&G दिनांक 12.06. 2024/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या-SM/28/09/2024 दिनांक 22.03.2024 में “जोशीमठ” का नाम परिवर्तन कर “ज्योतिर्मठ” किये जाने के सम्बन्ध में अपनी सहमति दी जा चुकी है के आलोक में राज्यपाल उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या-1, वर्ष 1904) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से जनपद चमोली स्थित “जोशीमठ” का नाम नीचे दी गयी अनुसूची के अनुसार परिवर्तन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।
दिनांक 13 जून 2024 के द्वारा मा० राज्यपाल महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि इस आदेश के किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में जिसमें अब तक उक्त के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया गया है, पहले से प्रारम्भ या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर नही पडेगा।
अतः राजस्व अनुभाग-1. उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 13 जून 2024 से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद चमोली के तहसील जोशीमठ का नाम परिवर्तित करते हुये ज्योतिर्मठ किये जाने के आदेश पारित किया जाता है। उप जिलाधिकारी / तहसीलदार जोशीमठ तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।